आईपीसी की धारा 460 | रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन में संयुक्ततः सम्पृक्त समस्त व्यक्ति दण्डनीय हैं, जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित की हो | IPC Section- 460 in hindi| All persons jointly concerned in lurkng house-trespass or house breaking by night punishable where death or grievous hurt caused by one of them.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 460 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती … Continue reading आईपीसी की धारा 460 | रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन में संयुक्ततः सम्पृक्त समस्त व्यक्ति दण्डनीय हैं, जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित की हो | IPC Section- 460 in hindi| All persons jointly concerned in lurkng house-trespass or house breaking by night punishable where death or grievous hurt caused by one of them.