आज हम GST के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, जैसे कि यह जीएसटी कानून कब लागू हुआ, इसके क्या- क्या फायदे होगें और क्या नुकसान है, इसके अलावा जीएसटी रिर्टन कैसे भरे और कौन कौन से फार्म जीएसटी रिर्टन करने के लिये भरे जाते है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे ले, पंजीयन लेने के लिये कितनी लिमिट होनी आवश्यक है। इन सभी प्रश्नो के उत्तर देंगे।
जीएसटी कर सरकार व्दारा अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, जिसे दिनांक 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। जीएसटी कानून पूरे भारत मे एक राष्ट्र, एक कर टैक्स प्रणाली के उद्धेश्य से लागू किया गया है। किसी वस्तु एवंम् सेवा जिसको हम देते है या लेते है, उस वस्तु अथवा सर्विस के मूल्य का कुछ भाग कर के रूप मे सरकार को चुकाते है, जिसे हम GST Tax कहते है। अप्रत्क्ष कर भी सरकार का महत्वपूर्ण अंग है।
जीएसटी क्या है? (What is GST?)
जीएसटी का फुल फार्म Goods and Services Tax हिन्दी मे जिसे वस्तु एवंम् सेवा कर कहते है। जिसे अप्रत्यक्ष कर भी कहते है।
वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी एक व्यापक, बहु-स्तरीय, गंतव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक वस्तु एवंम् सर्विस मूल्य में टैक्स के रूप मे जोड़ कर लगाया जाता है। इसे समझने के लिए, हमें इस परिभाषा के तहत शब्दों को समझना होगा। आइए हम ‘बहु-स्तरीय’ शब्द के साथ शुरू करें। कोई भी वस्तु निर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक कई चरणों के माध्यम से गुजरता है । पहला चरण है कच्चे माल की खरीदना । दूसरा चरण उत्पादन या निर्माण होता है । फिर, सामग्रियों के भंडारण या वेर्हाउस में डालने की व्यवस्था है । इसके बाद, उत्पाद रीटेलर या फुटकर विक्रेता के पास आता है। और अंतिम चरण में, रिटेलर आपको या अंतिम उपभोक्ता को अंतिम माल बेचता है।
इन सभी चरणो मे जीएसटी कर लगाया जाता है, अर्थात् माल के उत्पादन से लेकर वस्तु के खर्च होने तक कर चुकाना पड़ता है, इसलिये यह बहु-स्तरीय टैक्स होगा। यह टैक्स पूर्व की तरह ‘वैल्यू ऐडिशन” के रूप मे है, अर्थात् उपभोक्ता तक पहुचने तक वस्तु के मूल्य मे वृद्धि एवंम् टैक्स मे भी वृद्धि होती जायेगी।
हम जानते है जीएसटी कर के पहले VAT Tax लागू था, जीएसटी कर भी इसी कर के रूप ही आधारित है, इसके अलावा हमारे भारत देश मे जीएसटी कर प्रणाली कुछ वस्तुओ को छो़ड़कर सभी पर लागू होता है।
GST कौन से अनुच्छेद में है? (In which article is GST?)
अनुच्छेद 279A यह विधेयक भारत के राष्ट्रपति को 122 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के प्रारंभ होने के 60 दिनों के अंदर जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। जीएसटी परिषद मे कुल 33 सदस्य हैं। जीएसटी भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में पेश किया गया वस्तु एवं सेवा कर है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि पूरे राष्ट्र को एकीकृत अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली के तहत लाया गया।
जीएसटी कैसे काम करेगी? (How will GST work?)
सख्त निर्देशों और प्रावधानों के बिना एक देशव्यापी कर सुधार काम नहीं कर सकता है। जीएसटी कौंसिल ने इस नए कर व्यवस्था को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, इसे लागू करने का एक नियम तैयार किया है।
जीएसटी में 3 प्रकार के टैक्स प्रणाली हैं-
सीजीएसटी:- जहां केंद्र सरकार व्दारा राजस्व एकत्र किया जाता है।
एसजीएसटी:– राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों व्दारा राजस्व एकत्र किया जाता है।
आईजीएसटी:– जहां अंतरराज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है।
उदाहरण:- यदि कोई जीएसटी करदाता दिल्ली मे व्यापार करता है, यदि दिल्ली स्टेट मे ही किसी माल की बिक्री करता है, और उस वस्तु पर 18% की करदेयता है, तो उसे सीजीएसटी 9% एवंम् एसजीएसटी 9% दोनो कर आधा-आधा टैक्स बिल मे चार्ज करना होगा। इसी तरह से यदि वह महाराष्ट्र मे किसी माल की बिक्री करता है, तो उसे केवल आईजीएसटी 18% के रूप मे फुल टैक्स बिल मे चार्ज करना होगा।
जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण की सीमा क्या है? (What is the limit of registration under GST Act?)
किसी कारोबारी को जीएसटी पंजीयन लेने के लिये कितना कारोबार होना आवश्यक है? साथ ही हम जानेंगे कि विशेष श्रेणी के राज्यो के लिये कारोबार की क्या सीमा है और कितना कारोबार जीएसटी पंजीकरण के लिए आवश्यक है?
यदि किसी कारोबार मे वित्तीय वर्ष, कारोबार की सीमा 20 लाख रुपए (कुछ मामलों में रु. 40 लाख) से अधिक होने पर और (कुछ विशेष श्रेणी राज्यों के लिए सीमा 10 लाख है) जीएसटी पंजीयन लेना अनिवार्य होगा। यह सीमा जीएसटी पंजीकरण के लिये सम्पूर्ण भारत मे लागू होती है।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिये फीस कितनी है? (What is the fee for GST registration?)
यदि कोई कारोबारी जीएसटी पंजीयन लेना चाहता है तो वह स्वयं भी जीएसटी पोर्टल पर जाकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन कर सकता है। एप्लीकेशन दाखिल करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है और ना ही कोई ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। इसके अलावा यदि वह व्यक्ति स्वयं जीएसटी आवेदन करने मे असमर्थ है, तो वह किसी टैक्स कन्सर्ट के माध्यम से भी आवेदन करा सकता है, और कारोबारी करने के लिये क्या-क्या सावधानी रखनी है सभी जानकारियां टैक्स कन्सर्ट से ठीक तरह से ले सकते है।
जीएसटी नंबर कितने दिन में मिलता है? (In how many days do I get the GST number?)
यदि कोई कारोबारी जीएसटी नंबर के लिये आवेदन करता है, तो यदि कारोबारी के आधार वेरीफिकेशन करने के उपरान्त, यदि अटैच किये गये सभी दस्तावेज सही होंगें तो लगभग् तीन दिनों के भीतर नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, इसके अलावा फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत भी नहीं होगी, लेकिन यदि करदाता के श्रेत्र का कर निर्धारण अधिकारी वेरीफिकेशन करना चाहता है, तो कर सकता है, इसके अलावा यदि आवेदक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन नही हो पा रहा है तो, उन्हें कारोबार के स्थल के फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही जीएसटी पंजीयन दिया जाएगा। जिसमे उसे लगभग् 21 दिन का वक्त लग सकता है।
जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने अंक होते हैं? (How many digits are there in GST registration number?)
यदि कोई कारोबारी जीएसटी नंम्बर लेता है, तो वह कुल 15 अंको का होता है, इसके अलावा आवेदक के पैन नम्बर के आधार पर ही पंजीयन मिलता है और जीएसटी नंम्बर के पहले दो अंक उसके स्टेट के होंगे। उसके बाद 10 अंको का उसका पैन नंम्बर होगा, और बाकी 3 अंक उस पंजीयन के सीरियल होंगे।
जीएसटी नंबर कौन कौन ले सकते है? (Who can get GST Number?)
अनिवार्य जीएसटी पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन के लिेये वह सभी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म, एचयूएफ, एलएलपी जीएसटी पंजीयन के लिये आवेदन कर सकते है साथ माल एवंम् सेवा प्रदान करने वाले सभी कारोबारी ले सकते है।
- माल या सेवाओं या दोनों की अंतर-राज्य कर योग्य आपूर्ति में लगे व्यक्ति;
- कर योग्य आपूर्ति में लगे एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति;
- रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति;
- कर योग्य आपूर्ति प्रदान करने में लगे अनिवासी कर योग्य व्यक्ति;
जीएसटी रिटर्न कितने प्रकार के होते हैं? (What are the types of GST returns?)
जीएसटी रिर्टन प्रत्येक करदाता को समय से भरना होगा। इसके अलावा कौन-कौन सी रिर्टन भरेंगें साथ समस्त रिर्टन फार्मो की विस्तृत डिटेल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे है और रिर्टन के प्रकार भी जानेंगे।
जीएसटी रिटर्न के प्रकार-
- GSTR-1 प्रत्येक माह/तिमाही कर अवधि के दौरान किए गए बिक्री लेनदेन के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट है। जीएसटी शासन के तहत पंजीकृत एक सामान्य करदाता को इसे दाखिल करना होगा। इसमें जारी किए गए किसी भी डेबिट और क्रेडिट नोट की रिपोर्ट करना भी शामिल है। बिक्री चालान में किए गए किसी भी परिवर्तन को GSTR-1 की रिपोर्ट भरते समय शामिल किया होगा।
- GSTR-2 कर अवधि के दौरान पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से की गई सभी खरीद की रिपोर्टिंग है। GSTR-2A से सभी विवरण सीधे GSTR-2 में परिलक्षित होते हैं। यह सभी सामान्य करदाताओं द्वारा दायर किया जाना है। GSTR-2 की फाइलिंग को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।
- GSTR-2A एक रिटर्न है जिसमें कर अवधि के दौरान पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से की गई सभी खरीदारी का विवरण होता है। यह केवल देखने/मिलान करने/कराने के लिए रिटर्न है। यह डेटा पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके GSTR-1 रिटर्न में दर्ज किए गए डेटा के आधार पर आपकी रिपोर्ट में सीधे आपको दिखाई देता है।
- GSTR-3 यह सभी जावक आपूर्ति, खरीद, दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ-साथ किसी भी कर देयता और भुगतान किए गए करों के बारे में सारांश विवरण के साथ एक मासिक सारांश रिटर्न है। यह आपके GSTR-1 और GSTR-2 फाइलिंग के आधार पर स्वतः उत्पन्न होता है। GSTR-3 को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।
- GSTR-3B प्रत्येक माह/तिमाही कर अवधि के दौरान पंजीकृत सभी सामान्य करदाताओं द्वारा दायर किया जाना है। यह एक मासिक स्व-घोषणा है जिसमें जावक आपूर्ति, दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर देयता और भुगतान किए गए करों के बारे में संक्षेप में विवरण दिया गया है।
- GSTR-4/CMP-08 तिमाही कर अवधि के लिये यह जीएसटीआर-4 रिटर्न है जो उन करदाताओं को फाइल करना होगा, जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुना है। CMP-08 वह रिटर्न है जिसने पूर्व GSTR-4 को बदल दिया है। इसे हर तिमाही में दाखिल करना होता है।
- GSTR-5 यह एक रिटर्न है जिसे अनिवासी विदेशी करदाताओं द्वारा दाखिल किया जाना है जो भारत में व्यापारिक लेनदेन करते हैं। यह सभी जावक आपूर्ति, खरीद, दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ-साथ किसी भी कर देयता और भुगतान किए गए करों के विवरण के साथ एक वापसी है। जीएसटीआर-5 भारत में जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाता द्वारा मासिक रूप से दाखिल किया जाना है।
- GSTR-6 यह एक रिटर्न है जिसे एक इनपुट सेवा द्वारा मासिक रूप से दाखिल किया जाना है। इसमें आईएसडी द्वारा प्राप्त और वितरित किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के विवरण शामिल हैं।
- GSTR-7 यह उन लोगों द्वारा दाखिल किया जाने वाला मासिक रिटर्न है, जिन्हें टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटने की आवश्यकता होती है। इसमें काटे गए टीडीएस, देय/भुगतान किए गए टीडीएस दायित्व और के बारे में विवरण शामिल होंगे टीडीएस रिफंड दावा किया।
- GSTR-8 ई-कॉमर्स ऑपरेटरों, जिन्हें स्रोत पर कर (टीसीएस) जमा करना आवश्यक है, उन्हें यह मासिक फाइल करनी होगी। इसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर की गई सभी आपूर्ति और एकत्रित टीसीएस का विवरण होगा।
- GSTR-9 जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं को सालाना यह रिटर्न भरना होता है। जिसे Annual Return भी कहते है।
- GSTR-9A जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं को सालाना यह रिटर्न भरना होता है। जिसे कम्पोजिशन करदाताओ के लिये Annual Return भी कहते है।
- GSTR-9C यह रिर्टन आॉडिट की जानकारी, मिलान हेतु जैसे बैलेन्ससीट, ट्रेडिंग एकाउन्ट इत्यादि की जानकारी उन करदाताओ को भरना होगा जिनका टर्नओवर रु. 5 करोड़ हर वित्तीय वर्ष दाखिल करना है।
- GSTR-10 कोई भी कर योग्य व्यक्ति जिसकी पंजीकृत स्थिति रद्द या आत्मसमर्पण कर दी गई है, उसे इसे दाखिल करना है।
- GSTR-11 यह उन लोगों द्वारा दायर किया जाना है, जिन्हें भारत में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए जीएसटी के तहत धनवापसी का लाभ उठाने के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) जारी किया गया है।
जीएसटी रिर्टन दाखिल करने के मुख्य तिथिया क्या है? (What are the main dates for filing GST return?)
जब कोई कारोबारी जीएसटी पंजीयन ले लेता है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कौन सी रिर्टन कब भरना है, और कौन सी रिर्टन किसे भरना होगा, यह भी जानना आवश्यक है, क्योकि यदि रिर्टन लेट भरता है, तो लेट फीस भी भरनी पड़ सकती है, इसे नही बचाया जा सकता है, जो ऑटोमैटिक GST Return Portal मे लग कर दिखाती है। इसलिये हमे ध्यान देना होगा, कि कौन सी रिर्टन कब भरनी है, और इन रिर्टनो की तिथि क्या होगी?
Return Form | Date | Remarks |
GSTR-1 (Monthly) | By 11th of next month | Selected for filing monthly returns. |
GSTR-3B (Monthly) | By 20th of next month | Selected for filing monthly returns. |
GSTR-1 (Quarterly) | By the 13th of the month following the end of the quarter | Selected for filing Quarterly returns. |
GSTR-3B (Quarterly) | By the 22th, 24th of the month following the end of the quarter | Selected for filing Quarterly returns. |
CMP-08 (Quarterly) | By the 18th of the month following the end of the quarter | Selected for Composition Return for Quarterly |
GSTR-4 (Annual Return Composition Dealer) | By the 30th of April in the month of the end of the year | Composition Dealer Annual Return for Yearly |
GSTR-5 | By 20th of next month | non-resident foreign taxpayers (Montly Basis) |
GSTR-5A | By 20th of next month | non-resident foreign taxpayers (Montly Basis) |
GSTR-6 | By 13th of next month | ISD Delaer (Montly Basis) |
GSTR-7 | By 10th of next month | TDS deduction at source (Montly Basis) |
GSTR-8 | By 10th of next month | E-commerce operators (Montly Basis) |
जीएसटी रिर्टन मे लेट फीस क्या पडेंगी? (What will be the late fee in GST return?)
वैसे जीएसटी रिर्टनें समय से दाखिल करना होगा यदि कोई करदाता समय से अपनी रिर्टन नही दाखिल करता है तो उसे लेटफीस जमा करना पडेंगा। निल रिर्टनों मे 10 CGST एवंम् 10 SGST कुल लेट फीस 20 रूपये प्रतिदिन और खरीद-बिक्री वाली रिर्टनों मे 25 CGST एवंम् 25 SGST कुल लेट फीस 50 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से देना होगा।
इसके अलावा निल रिटर्न में 500 रुपया अधिकतम लेट फीस, 1.5 करोड़ रुपया टर्नओवर वाले व्यापारी के लिए अधिकतम लेट फीस दो हज़ार रुपये, 1.5 करोड़ रुपये से पांच करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को पांच हज़ार और पांच करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी को दस हज़ार रुपये अधिकतम लेट फीस देनी होगी।
जीएसटी नंबर लेने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए? (What are the documents required to get GST number?)
GST Registration की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही किसी कारोबारी को Documents अपने पास एकत्रित कर लेने है और सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजो को ढंग से स्कैन कर ही अपलोड करना होगा।
- फोटोग्राफ| Photographs
इसमें आपको संबंधित बिजनेस के मालिक (Proprietor), भागीदारों Partners), प्रबंध ट्रस्टी (Managing Trustee) समिति (Committee) आदि के नवीनतम् फोटोग्राफ लगाने हैं। साथ ही अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Authorized Signatory) का फोटोग्राफ भी लगाना है। - करदाता के संविधान| Constitution of taxpayer
पार्टनरशिप डीड (Partnership deed), पंजीकरण प्रमाणपत्र (Registration Certificate) या संविधान के अन्य सबूत (Other Proof of Constitution) (यदि आप अपने स्वामित्व मे आवेदन करते है, तो इसकी अवश्यकता नही पडेंगी।) - व्यापार के प्रमुख परिसर/ अतिरिक्त जगह का सबूत Proof Of Principal/Additional place of business
स्वयं के परिसर के लिए (For Own Premises): परिसर के मालिकाना हक दिखाने वाला कोई डाक्यूमेंट जैसे कि नवीनतम संपत्ति कर रसीद (Latest Property Tax Receipt), नगर खाता कॉपी (Municipal Khata Copy) या बिजली के बिल (Electricity Bill) की कॉपी।
किराए पर या पट्टे पर परिसर के लिए(For Rental Premises): किराए / लीज़ समझौते के साथ मकान मालिक के दस्तावेजों जैसे नवीनतम Property Tax रसीद या नगर खाता नकल या Electricity Bill की Copy। - बैंक खाते से संबंधित सबूत|Bank Account Related Proof
बैंक Passbook के पहले Page की Scanned copy और bank statement। - प्राधिकरण फॉर्म्स|Authorization forms
प्रत्येक Authorized Signatory के लिए, Authority की Copy या निर्धारित Format पर या फर्म व्दारा अपने लेटर पैड पर ।
सूचना- यह सभी डॉक्यूमेन्ट, आवेदक के सिर्फ पैन एवंम् आधार छोडकर सभी ढंग से स्कैन कर अपने कम्प्यूटर अथवा मोबाइल मे रख ले, इसके पश्चात् ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू करे।
जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करें? (How to register for GST?)
जीएसटी में Registration करना/ कराना इतना मुश्किल नही बस थोडा समझना होगा कि कौन-कौन से डोक्यूमेन्ट किस जगह अपलोड करना है और क्या हम यह डोक्यूमेन्ट सही अपलोड कर रहे है। इसके अलावा यदि कोई कारोबारी सभी डोक्यूमेन्ट अगर सही तरीके से एवंम् सही डोक्यूमेन्ट अपलोड करता है, तो महज उसे लगभग् 3-6 दिनो के अन्दर जीएसटी नंम्बर आसानी से मिल जायेगा। ज्यादा परेशान होने की अवश्यकता नही है यदि कोई आवेदन करने मे असमर्थ है तो भी वह किसी टैक्स सलाहकार से जीएसटी पंजीयन हेतु आवेदन करा सकता है। यदि आप इण्टरनेंट के थोठे बहुत जानकार है, तो भी आप घर बैठे या ऑफिस से ही अपना Online Registration पूरा कर सकते हैं। बस जरूरी दस्तावेज पास में रखिए, Computer या SmartFone से जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in के वेबसाइट पर जाकर कुछ आसान से स्टेप्स में आपका GST Registration पूरा हो जाएगा। आपकी पूर्व तैयारी के रूप में हम GST Registration की पूरी प्रक्रिया की Stepwise जानकारी यहां भी दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं, कैसे होगा जीएसटी में Registration-
Step-1
यदि कोई काराेबारी जीएसटी के लिये आवेदन करना चाहता है, तो सबसे पहले वह जीएसटी वेबसाइट www.gst.gov.in पर जाना जिसके पश्चात् ही पंजीयन हेतु आवेदन कर सकेंगे।
Step-2
जीएसटी पोर्टल पर जाने के पश्चात् आपको सर्विसेस विन्डो मे जाना होगा, जहां आपको सबसे रजिस्ट्रेशन का विन्डो दिखेगा, उस पर जाकर क्लिक करेंगे।
Step-3
नये जीएसटी आवेदन विन्डो खोलने के पश्चात् स्टेप वाइस प्रत्येक कॉलमो को भरने के पश्चात् एक TRN नम्बर जनरेट होगा। सबसे महत्वपूर्ण हमे मोबाइल नम्बर एवंम् ई-मेल आईडी सही-सही भरना होगा, क्योकि इसमे OTP Verification होगा। हमे पैन न0 जिस नाम से है, उस नाम को Legal Name of the Business (As mentioned in PAN) भरना होगा।
Step-4
TRN नंम्बर प्राप्त करने के पश्चात् ही TRN नंबर डालकर और कैप्चा डालकर Proceed कर करके OTP Verification के पश्चात् एप्लीकेशन ड्राफ्ट मे दिखायी देगा। उसके पश्चात् बिजनेस नेम और Crossing Threshold Choice कर आगे बढें।
इसी तरह से जब आपकी एप्लीकेशन दिखाई देगी। वह अप्लीकेशन भरते हुये आगे बढे। पहले विन्डो मे आपको बिजनेस की डिटेल भरनी होगी। इसके बाद आपको प्रोपराइटर/पार्टनर/कम्पनी डायेरेक्टर की फुल डिटेल नाम, पता, निवास स्थल और आधार कार्ड नंबर भरकर सेव करना होगा। इसके बाद Authorized Signatory डिटेल भरकर आगे बढना होगा। इसके पश्चात् आपको बिजनेस पंजीकृत कार्यालय को एड करना होगा, ध्यान रखे आप क्या अपने बिजनेस मे करते है, जैसे मैन्यूफैक्चरिंग करते है या केवल खरीद-बिक्री करते है या सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते है या लेते है, तो आप कॉलम को सलेक्ट कर बता सकेंगे। इसके पश्चात् अगर आप Additional Place जैसे गोदाम या स्टॉक गोदाम या कोई दूसरा वर्किंग प्रोसेसिंग कार्यालय एड करना चाहते है, तो भी आप एड कर सकते है। इसके पश्चात् जिस भी वस्तु एवंम् सेवा का कार्य कर रहे है, तो आप उसका HSN code or SAC कोड डालकर आगे बढ़ सकते है।
सभी कॉलम भरने के पश्चात् आप आगे बढ़ कर प्रोपराइटर/पार्टनर/कम्पनी डायेरेक्टर primary Authorized सलेक्ट करके OTP Verification करेंगे। लगभग् 10 मिनट से 30 मिनट के मध्य आपको आधार वेरिफिकेशन का मेल आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आयेगा। जिसे आपको proceed करना होगा। यह proceed करने के पश्चात् 15 मिनट बाद आपको ARN नंबर प्राप्त हो जायेगा। इस ARN नंबर से आप अपने एप्लीकेशन की स्थिति 2 से 3 दिन मे देख ले। अगर सभी दी गयी जानकारियां कर निर्धारण अधिकारी को ठीक लगती है, तो आपका पंजीयन 3-6 दिन के भीतर प्राप्त हो जायेगा, अन्यथा आप व्दारा जो डॉक्यूमेंट मे गलती हुयी है, उसे नोटिस के माध्यम से सूचित करेंगे। इसके बाद आप वह सुधार करके पुनः OTP Verification कर एप्लीकेशन proceed कर देगें। इसके पश्चात् आपका जीएसटी नंम्बर 7 दिन के भीतर आ जायेगा।
हमारा प्रयास जीएसटी से सम्बन्धित समस्त जानकारी आपके साथ सांझा करने की थी, वो मैने बता दी, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है, इसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिर्टन सम्बन्धी किसी सुझाव एवंम् सहायता के लिए Contact पेज पर जा कर सम्पर्क कर सकते है।