नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 46 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 46, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 46 का विवरण
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -46 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन धारा 47 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे मोटर यान की बाबत, जो किसी राज्य में इस अध्याय के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है, यह अपेक्षित न होगा कि उसे भारत में अन्यत्र रजिस्टर कराया जाए और ऐसे यान की बाबत इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया या प्रवृत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र भारत में सर्वत्र प्रभावशील होगा।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 46 के अनुसार
रजिस्ट्रीकरण की भारत में प्रभावशीलता-
धारा 47 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे मोटर यान की बाबत, जो किसी राज्य में इस अध्याय के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है, यह अपेक्षित न होगा कि उसे भारत में अन्यत्र रजिस्टर कराया जाए और ऐसे यान की बाबत इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया या प्रवृत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र भारत में सर्वत्र प्रभावशील होगा।
Effectiveness in India of registration-
Subject to the provisions of section 47, a motor vehicle registered in accordance with this Chapter in any State shall not require to be registered elsewhere in India and a certificate of registration issued or in force under this Act in respect of such vehicle shall be effective throughout India.
हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 46 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।