fbpx

मोटर वाहन अधिनियम 1988 (Motor Vehicles Act 1988) सम्पूर्ण जानकारी जुर्माना एवंम् दंड का प्रावधान

आज हम मोटर वाहन अधिनियम 1988 (Motor Vehicle Act 1988) सम्बन्धी जानकारी जैसे जुर्माना और दंड कब, क्यो लगता है और कब कब इस अधिनियम मे संसोधन किये गये है। इसके अलावा यह अधिनियम क्यो बनाया गया इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इस कानून को बनाने के मुख्य कारण क्या था। इस कानून मे कितनी धाराये है और कैसे क्या अर्थदण्ड का प्रावधान है। यह सभी जानकारी आज हम लेख के माध्यम से समझेंगे।

हम सभी जानते है हर देश मे मोटर वाहन चलते है, इन्हे कैसे चलाना है और कैसे कानून का पालन भी करना है यह अधिनियम हमे बताता है मोटर वाहन अधिनियम प्रत्येक देश मे अपने अलग-अलग होते है। हमारे भारत देश मे मोटर वाहन अधिनियम 1988 भी इसी कारण बनाया गया। यह कानून प्रत्येक नागरिक को अपने मोटर वाहन सड़क परिवहन नियम को फॉलो करने के लिये भी बनाया गया है। इस कानून के अन्तर्गत सड़क परिवहन वाहनों के प्रत्येक पहलुओं को नियन्त्रित करता है जैसे वाहन का रजिस्ट्रेशन, ड्राइवर एवंम् कडंक्टरों के लाइसेंस, वाहनो को परमिट देना, बीमा जैसे प्रावधानों को यह अधिनियम बताता है।

मोटर वाहन अधिनियम का ढंग से पालन भी हो इसके लिये इस अधिनियम मे अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है, हमारे देश मे बहुत से लोग एक्सीडेन्ट का शिकार इसी कारण से हो जाते है, कि वे गलत तरीके से इस अधिनियम का उलंघन करके अपने वाहन को चलाते है, जिसकी वजह से कभी कभी, किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है इसलिये इस अधिनियम मे सख्ती लाने के लिये दंड का प्रावधान भी जोड़ा गया है।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 क्या है?

मोटर वाहन अधिनियम 1988 (Motor Vehicle Act 1988) भारत के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसे केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम भी कहते है। जो सड़क परिवहन वाहनों के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। मोटर वाहन अधिनियम में ड्राइवर / कंडक्टरों के लाइसेंस, मोटर वाहनों के पंजीकरण, परमिट के माध्यम से मोटर वाहनों पर नियंत्रण, राज्य परिवहन उपक्रमों से संबंधित विशेष प्रावधान, यातायात विनियमन, बीमा, देयता, अपराध और दंड, आदि के बारे में विधायी प्रावधान दिए गए हैं। यह कानून सम्पूर्ण भारत पर लागू होता है।

यह अधिनियम सड़क परिवहन वाहनों पर लागू होता है कि अपने वाहन को कैसे चलाना है और वाहन चलाने के लिये हमे कौन कौन से कागज की भी अवश्यकता पड़ेगी इसके अलावा वाहन चलाते समय इस बात का ध्यान भी रखना आवश्यक है कि हम कही इस अधिनियम का उलंघन तो नही कर रहे है और यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उलंघन करता है, तो वह अर्थदण्ड एवंम् दंड अथवा दोनों का भागीदार होगा।

मोटर वाहन अधिनियम संसोधन 2019

मोटर वाहन अधिनियम में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने बेहद कठोर प्रावधान रखे हैं। 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं। संसद की स्थायी समिति ने इन सिफारिशों की विस्तार से जाँच की और समिति की रिपोर्ट के आधार पर इन्हें अधिनियम में शामिल किया गया है। इस अधिनियम में केंद्र सरकार के लिये मोटर वाहन दुर्घटना कोष के गठन की बात कही गई है जो भारत में सड़क का उपयोग करने वालों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा। इस अधिनियम में यातायात के नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

सड़क दुर्घटना पीड़िता को मुवाजना देने की बात की गयी है, इसके अलावा पीड़ित को कैशलेस उपचार करने की योजना विकसित की गयी। अधिनियम के अनुसार, ‘गोल्डन आवर’ घातक चोट के बाद की एक घंटे की समयावधि होती है जब तत्काल मेडिकल देखभाल से मृत्यु से बचाव की संभावना सबसे अधिक होती है। केंद्र सरकार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंतर्गत मुआवज़े का दावा करने वालों को अंतरिम राहत देने की बात कही गयी है। अधिनियम में हिट एंड रन के मामलों में न्यूनतम मुआवज़े को बढ़ा दिया गया है।

(i) मृत्यु की स्थिति में 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2,00,000 रुपए और

(ii) गंभीर चोट की स्थिति में 12,500 से बढ़ाकर 50,000 रुपए।

इस योजना के अन्तर्गत दुर्घटना के दौरान वाहन का बीमा होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ मोटर वाहन दुर्घटना कोष व्यय करेगी। योजना के महत्वपूर्ण स्थितियों मे उपयोग किया जा सकेगा

  • गोल्डन आवर योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों का उपचार।
  • हिट और रन मामलों में मौत का शिकार होने वाले लोगों के प्रतिनिधियों को मुआवज़ा देना।
  • हिट और रन मामलों में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मुआवज़ा देना और
  • केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये गए व्यक्तियों को मुआवज़ा देना।

मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपराध एवंम् अर्थदंड एवंम् दंड का प्रावधान

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत जो कोई व्यक्ति उलंघन करेगा, जुर्माना एवंम् दंड से दण्डित किया जायेगा। अर्थदंड का प्रावधान मे अगर कोई प्रदेश बदलाव करना चाहती है, तो प्रदेश सरकार बदलाव कर सकती है इसके अलावा अब नये अर्थदंड मे बदलाव एवंम् अन्य नये नियम मे भी बदलाव किये गये है। जो निम्न प्रकार है-

धाराअपराधपुराना जुर्मानानया जुर्माना
177सामान्य100 रूपये500 रूपये
177Aसड़क विनियमन उलंघन100 रूपये500 रूपये
178बिना टिकट यात्रा200 रूपये500 रूपये
179अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा500 रूपये2000 रूपये
180बिना लाइसेंस वाहनों का अनधिकृत प्रयोग1000 रूपये5000 रूपये
181बिना लाइसेंस ड्राइविंग500 रूपये5000 रूपये
182आयोग्यता के बावजूद वाहन चालन500 रूपये10000 रूपये
182Bआकार से बड़े वाहननही (नया बदलाव)5000 रूपये
183गति से ऊपर चलाना400 रूपये1000 रूपये एलएमवी के लिये
2000 रूपये मध्य रात्रि वाहन
184खतरनाक ड्राइविंग पर जुर्माना1000 रूपये5000 रूपये तक
185शराब पीकर ड्राइविंग2000 रूपये10000 रूपये
189स्पीडिंग/रेसिंग500 रूपये5000 रूपये
192Aबिना परमिट वाहन5000 रूपये तक10000 रूपये तक
193लाइसेंस शर्तो का उलंघननही (नया बदलाव)25000 रूपये से
100000 रूपये
194ओवरलोडिंग2000 रूपये और 1000 रू प्रति अतिरिक्त टन20000 रूपये और 2000 रू प्रति अतिरिक्त टन
194Aयात्रियों की ओवरलोडिंगनही (नया बदलाव)1000 अतिरिक्त यात्री
194Bसीट बेल्ट100 रूपये1000 रूपये
194Cदुपहिया की ओवरलोडिंग100 रूपये2000 रूपये, 3 माह के लिये लाइसेंस रद्द
194Dहेलमेट100 रूपये1000 रूपये, 3 माह के लिये लाइसेंस रद्द
194Eआपालकालीन वाहनों को मार्ग न देनानही (नया बदलाव)10000 रूपये
196बिना बीमा वाहन चलाना1000 रूपये2000 रूपये
199किशोरों व्दारा अपराधनही (नया बदलाव)अभिवावक/वाहन स्वामी दोषी माना जायेंगा। 25000 का दंड 3 साल का कारावास। किशोर पर जेजे एक्ट के तहत केस और वाहन का पंजीकरण भी रद्द
206दस्तावेज जब्त करने की अधिकारियों की शक्तिनही (नया बदलाव)धारा 183, 184, 185,189, 190, 194C, 194D, और 194E के तहत ड्राइविंग लाइसेेंस रद्द
210Bनियुक्त अधिकारियों व्दारा किये अपराधनही (नया बदलाव)प्रासंगिक धारा के अंतर्गत दो गुना जुर्माना

मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं हैं?

मोटर वाहन अधिनियम मे वर्तमान मे कुल 223 धाराये है, जिन्हे 14 अध्यायों मे विभाजित किया गया है। इस अधिनियम मे सरकार व्दारा समय समय से कई बदलाव किये गये है।

1 – संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (Short title, extent and commencement)

2 – परिभाषाएं (Definitions)

2A – ई-गाड़ी या ई-रिक्शा (E-Cart and E-Rickshaw)

2B – नवपरिवर्तन का संवर्धन (Promotion of innovation)

3 – चालन-अनुज्ञप्ति की आवश्यकता (Necessity for driving licence)

4 – मोटर यान चलाने के संबंध में आयु सीमा (Age limit in connection with driving of motor vehicles)

5 – धारा 3 और धारा 4 के उल्लंघन के लिए मोटर यानों के स्वामियों का उत्तरदायित्व (Responsibility of owners of motor vehicles for contravention of sections 3 and 4)

6 – चालन-अनुज्ञप्तियाँ धारण करने पर निबंधन (Restrictions on the holding of driving licences)

7 – कुछ यानों के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के दिए जाने पर निबंधन (Restrictions on the granting of learner’s licences for certain vehicles)

8 – शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का दिया जाना (Grant of learner’s licence)

9 – चालन-अनुज्ञप्ति का दिया जाना (Grant of driving licence)

10 – चालन-अनुज्ञप्ति का प्ररूप और अंतर्वस्तु (Form and contents of licences to drive)

11 – चालन-अनुज्ञप्ति में परिवर्धन (Additions to driving licence)

12 – मोटर यानों के चलाने की शिक्षा देने के लिए विद्यालयों या स्थापनों का अनुज्ञापन और विनियमन (Licensing and regulation of schools or establishments for imparting instruction in driving of motor vehicles)

13 – मोटर यानों को चलाने की अनुज्ञप्तियों के प्रभावी होने का विस्तार (Extent of effectiveness of licences to drive motor vehicles)

14 – मोटर यानों को चलाने की अनुज्ञप्तियों का चालू रहना (Currency of licences to drive motor vehicles)

15 – चालन-अनुज्ञप्तियों का नवीकरण (Renewal of driving licences)

16 – रोग या निःशक्तता के आधार पर चालन-अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण (Revocation of driving licence on grounds of disease or disability)

17 – चालन-अनुज्ञप्तियां देने से इंकार करने या उनके प्रतिसंहरण के आदेश तथा उनसे अपील (Orders refusing or revoking driving licences and appeals therefrom)

18 – केन्द्रीय सरकार के मोटर यानों को चलाने के लिए चालन-अनुज्ञप्ति (Driving licences to drive motor vehicles, belonging to the Central Government)

19 – अनुज्ञापन प्राधिकारी की, चालन-अनुज्ञप्ति धारण करने से निरहित करने या उसे प्रतिसंहृत करने की शक्ति (Power of licensing authority to disqualify from holding a driving licence or revoke such licence)

20 – न्यायालय की निरर्हित करने की शक्ति (Power of Court to disqualify)

21 – कुछ मामलो में चालन-अनुज्ञप्ति का निलंबन (Suspension of driving licence in certain cases)

22 – दोषसिद्धि पर चालान-अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दकरण (Suspension or cancellation of driving licence on conviction)

23 – निरर्हता आदेश का प्रभाव (Effect of disqualification order)

24 – पृष्ठांकन (Endorsement)

25 – पृष्ठांकन का उतारा जाना और पृष्ठांकन रहित चालन-अनुज्ञप्ति का दिया जाना (Transfer of endorsement and issue of driving licence free from endorsement)

25A – चालन अनुज्ञप्तियों का राष्ट्रीय रजिस्टर (National Register of Driving Licences)

26 – राज्य चालन-अनुज्ञप्ति रजिस्टरों का रखा जाना (Maintenance of State Registers of Driving Licences)

27 – केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति (Power of Central Government to make rules)

28 – राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति (Power of State Government to make rules)

29 – कंडक्टर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता (Necessity for conductor’s licence)

30 – कंडक्टर अनुज्ञप्ति का दिया जाना (Grant of conductor’s licence)

31 – कंडक्टर अनुज्ञप्ति के दिए जाने के लिए निरर्हताएं (Disqualifications for the grant of conductor’s licence)

32 – कंडक्टर अनुज्ञप्ति का रोग या निःशक्तता के आधारों पर प्रतिसंहरण (Revocation of a conductor’s licence on grounds of disease or disability)

33 – कंडक्टर अनुज्ञप्तियों से इंकार आदि करने वाले आदेश तथा उनसे अपील (Orders refusing, etc., conductor’s licences and appeals therefrom)

34 – अनुज्ञापन प्राधिकारी की निरर्हित करने की शक्ति (Power of licensing authority to disqualify)

35 – न्यायालय की निरर्हित करने की शक्ति (Power of Court to disqualify)

36 – अध्याय 2 के कुछ उपबंधों का कंडक्टर अनुज्ञप्ति को लागू होना (Certain provisions of Chapter II to apply to conductor’s licence)

37 – व्यावृत्तियाँ (Savings)

38 – राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति (Power of State Government to make rules)

39 – राजस्ट्रीकरण की आवश्यकता (Necessity for registration)

40 – राजस्ट्रीकरण कहां किया जाना है (Registration, where to be made)

41 – रजिस्ट्रीकरण कैसे होता है (Registration, how to be made)

42 – राजनयिक अधिकारियों आदि के मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए विशेष उपबंध (Special provision for registration of motor vehicles of diplomatic officers, etc.)

43 – अस्थायी रजिस्ट्रीकरण (Temporary Registration)

44 – रजिस्ट्रीकरण के समय यान का प्रस्तुत किया जाना (Production of vehicle at the time of registration)

45 – रजिस्ट्रीकरण से या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण से इंकार (Refusal of registration or renewal of the certificate of registration)

46 – रजिस्ट्रीकरण की भारत में प्रभावशीलता (Effectiveness in India of registration)

47 – दूसरे राज्यों को ले जाए जाने पर नए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का दिया जाना (Assignment of new registration mark on removal to another State)

48 – आक्षेप न होने का प्रमाण-पत्र (No objection certificate)

49 – निवास-स्थान या कारबार के स्थान का परिवर्तन (Change of residence or place of business)

50 – स्वामित्व का अंतरण (Transfer of ownership)

51 – अवक्रय करार, आदि के अधीन मोटर यान के बारे में विशेष उपबंध (Special provisions regarding motor vehicle subject to hire purchase agreement, etc.)

52 – मोटरयान में परिवर्तन (Alteration in motor vehicle)

53 – रजिस्ट्रीकरण का निलंबन (Suspension of registration)

54 – धारा 53 के अधीन निलंबित रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना (Cancellation of registration suspended under section 53)

55 – रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना (Cancellation of registration)

56 – परिवहन यानों के ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र (Certificate of fitness of transport vehicles)

57 – अपील (Appeals)

58 – परिवहन यानों के बारे में विशेष उपबंध (Special provisions in regard to transport vehicles)

59 – मोटर यान की आयु सीमा नियत करने की शक्ति (Power to fix the age limit of motor vehicle)

60 – केन्द्रीय सरकार के यानों का रजिस्ट्रीकरण (Registration of vehicles belonging to the Central Government)

61 – अध्याय का ट्रेलरों को लागू होना (Application of Chapter to trailers)

62 – चुराए गए और बरामद किए गए मोटर यानों के संबंध में जानकारी का पुलिस द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण को दिया जाना (Information regarding stolen and recovered motor vehicles to be furnished by the police to the State Transport Authority)

62A – आकार से बड़े यानों के रजिस्ट्रीकरण और उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने का निषेध (Prohibition of registration and issuance of certificate of fitness to oversized vehicles)

62B – मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर (National Register of Motor Vehicles)

63 – राज्य मोटर यान संबंधी रजिस्टरों का रखा जाना (Maintenance of State Registers of motor vehicles)

64 – केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति (Powers of the Central Government to make rules)

65 – राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति (Power of the State Government to make rules)

66 – परमिटों की आवश्यकता (Necessity for permits)

66A – राष्ट्रीय परिवहन नीति (National Transportation Policy)

66B – परमिट धारकों के विरुद्ध स्कीमों के अधीन अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन करने और धारण करने के विरुद्ध कोई वर्जन न होना (No bar against permit holders to apply and hold licences under schemes)

67 – राज्य सरकार की सड़क परिवहन का नियंत्रण करने की शक्ति (Power to State Government to control road transport)

68 – परिवहन प्राधिकरण (Transport Authorities)

69 – परमिटों के लिए आवेदनों संबंधी साधारण उपबंध (General provision as to applications for permits)

70 – मंजिली-गाड़ी परमिट के लिए आवेदन (Application for stage carriage permit)

71 – मंजिली-गाड़ी परमिट के लिए आवेदन पर विचार करने में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की प्रक्रिया (Procedure of Regional Transport Authority in considering application for stage carriage permit)

72 – मंजिली-गाड़ी परमिटों का दिया जाना (Grant of stage carriage permits)

73 – ठेका गाड़ी परमिट के लिए आवेदन (Application for contract carriage permit)

74 – ठेका गाड़ी परमिट का दिया जाना (Grant of contract carriage permit)

75 – मोटर टैक्सियों को किराए पर देने के लिए स्कीम (Scheme for renting of motorcabs)

76 – प्राइवेट सेवा यान परमिट के लिए आवेदन (Application for private service vehicle permit)

77 – माल वाहन परमिट के लिए आवेदन (Application for goods carriage permit)

78 – माल वाहन परमिट के लिए आवेदन पर विचार किया जाना (Consideration of application for goods carriage permit)

79 – माल वाहन परमिट का दिया जाना (Grant of goods carriage permit)

80 – परमिटों के लिए आवेदन करने और उन्हें देने के लिए प्रक्रिया (Procedure in applying for and granting permits)

81 – परमिटों की अस्तित्वावधि और उनका नवीकरण (Duration and renewal of permits)

82 – परमिट का अंतरण (Transfer of permit)

83 – यानों का बदला जाना (Replacement of vehicles)

84 – सभी परमिटों से संलग्न साधारण शर्ते (General conditions attaching to all permits)

85 – परमिटों का साधारण प्ररूप (General form of permits)

86 – परमिटों का रद्द किया जाना और उनका निलंबन (Cancellation and suspension of permits)

87 – अस्थाई परमिट (Temporary permits)

88 – जिस प्रदेश में परमिट दिए गए हैं उससे बाहर उनका उपयोग किए जाने के लिए उनका विधिमान्यकरण (Validation of permits for use outside region in which granted)

88A – केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय, मल्टी माडल और अंतर्राज्य यात्रियों और मालों के परिवहन के लिए स्कीमें बनाने की शक्ति (Power of Central Government to make schemes for national, multimodal and inter-State transport of passengers and goods)

89 – अपील (Appeals)

90 – पुनरीक्षण (Revision)

91 – ड्राइवरों के काम के घंटों के बारे में निबंधन (Restriction of hours of work of drivers)

92 – दायित्व का निबंधन करने वाली संविदाओं का शून्यकरण (Voidance of contracts restrictive of liability)

93 – अभिकर्ता या प्रचारक या समूहक द्वारा अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करना (Agent or canvasser or aggregator to obtain licence)

94 – सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन (Bar on jurisdiction of Civil Courts)

95 – मंजिली गाड़ियों और ठेका गाड़ियों की बाबत राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति (Power of State Government to make rules as to stage carriages and contract carriages)

96 – इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति (Power of State Government to make rules for the purposes of this Chapter)

97 – परिभाषा (Definition)

98 – इस अध्याय का अध्याय 5 और अन्य विधियों पर अध्यारोही होना (Chapter to override Chapter V and other laws)

99 – राज्य परिवहन उपक्रम की सड़क परिवहन सेवा के संबंध में प्रस्थापना का तैयार किया जाना और प्रकाशन (Preparation and publication of proposal regarding road transport service of a State transport undertaking)

100 – प्रस्थापना पर आपत्ति (Objection to the proposal)

101 – राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा कतिपय परिस्थितियों में अतिरिक्त सेवाओं का चलाया जाना (Operation of additional services by a State transport undertaking in certain circumstances)

102 – स्कीम का रद्द या उपांतरित किया जाना (Cancellation or modification of scheme)

103 – राज्य परिवहन उपक्रमों को परमिट दिया जाना (Issue of permits to State transport undertakings)

104 – अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत परमिट दिए जाने पर निर्बन्धन (Restriction on grant of permits in respect of a notified area or notified route)

105 – प्रतिकर अवधारित करने के सिद्धांत और रीति तथा उसका संदाय (Principles and method of determining compensation and payment thereof)

106 – यानों में पाई गई वस्तुओं का व्ययन (Disposal of articles found in vehicles)

107 – राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति (Power of State Government to make rules)

108 – राज्य सरकार की कुछ शक्तियों का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग किया जा सकना (Certain powers of State Government exercisable by the Central Government)

109 – यानों के निर्माण और अनुरक्षण संबंधी साधारण उपबंध (General provision regarding construction and maintenance of vehicles)

110 – केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति (Power of Central Government to make rules)

110A – मोटर यानों का वापस बुलाना (Recall of motor vehicles)

110B – किस्म – अनुमोदन प्रमाणपत्र और परीक्षण अभिकरण (Type-approval certificate and testing agencies)

111 – राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति (Power of State Government to make rules)

112 – गति सीमा (Limits of speed)

113 – भार की सीमाएं और उपयोग किए जाने के बारे में निर्बन्धन (Limits of weight and limitations on use)

114 – यान तुलवाने की शक्ति (Power to have vehicle weighed)

115 – यानों का उपयोग निर्बंधित करने की शक्ति (Power to restrict the use of vehicles)

116 – यातायात चिह्न लगवाने की शक्ति (Power to erect traffic signs)

117 – पार्किंग-स्थल और विराम स्थल (Parking places and halting stations)

118 – चालान विनियम (Driving regulations)

119 – यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्त्तव्य (Duty to obey traffic signs)

120 – बाई ओर के नियंत्रण वाले यान (Vehicles with left hand control)

121 – संकेत और संकेतन युक्तियां (Signals and signaling devices)

122 – यान को खतरनाक स्थिति में छोड़ना (Leaving vehicle in dangerous position)

123 – रनिंग बोर्ड आदि पर सवारी करना (Riding on running board, etc.)

124 – पास या टिकट के बिना यात्रा करने का प्रतिषेध (Prohibition against travelling without pass or ticket)

125 – ड्राइवर को बाधा (Obstruction of driver)

126 – खड़े यान (Stationary vehicles)

127 – सार्वजनिक स्थान पर परित्यक्त या अकेला छोड़े गए मोटर यानों का हटाया जाना (Removal of motor vehicles abandoned or left unattended on a public place)

128 – ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपाय (Safety measures for drivers and pillion riders)

129 – सुरक्षात्मक सिर के पहनावे का पहना जाना (Wearing of protective headgear)

130 – अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र पेश करने का कर्तव्य (Duty to produce licence and certificate of registration)

131 – रक्षक रहित रेल समतल क्रासिंग पर कतिपय पूर्वावधानियां बरतने का ड्राइवर का कर्तव्य (Duty of the driver to take certain precautions at unguarded railway level crossings)

132 – कुछ दशाओं में ड्राइवर का रोकने का कर्तव्य (Duty of driver to stop in certain cases)

133 – मोटर यान के स्वामी का जानकारी देने का कर्तव्य (Duty of owner of motor vehicle to give information)

134 – दुर्घटना और किसी व्यक्ति को हुई क्षति की दशा में ड्राइवर का कर्तव्य (Duty of driver in case of accident and injury to a person)

134A – नेक व्यक्ति की संरक्षा (Protection of Good Samaritans)

135 – दुर्घटना के मामलों का अन्वेषण करने और मार्गस्थ सुख-सुविधाओं आदि के लिए स्कीमें बनाना (Schemes to be framed for the investigation of accident cases and wayside amenities, etc.)

136 – दुर्घटनाग्रस्त यान का निरीक्षण (Inspection of vehicle, involved in accident)

136A – सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक मानीटरी और प्रवर्तन (Electronic monitoring and enforcement of road safety)

137 – केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति (Power of Central Government to make rules)

138 – राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति (Power of State Government to make rules)

139 – केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति (Power of Central Government to make rules)

140 to 144 – विलोपित – Omitted

145 – परिभाषाएं (Definitions)

146 – पर-पक्षकार जोखिमों के विरुद्ध बीमा की आवश्यकता (Necessity for insurance against third party risks)

147 – नीतियों की अपेक्षा और दायित्व की सीमाएं (Requirement of policies and limits of liability)

148 – व्यतिकारी देश में जारी की गई बीमा की पालिसी की विधिमान्यता (Validity of policies of insurance issued in reciprocating countries)

149 – बीमा कंपनी द्वारा निपटारा और इसके लिए प्रक्रिया (Settlement by insurance company and procedure therefor)

150 – पर-पक्षकार जोखिमों की बाबत बीमाकृत व्यक्तियों के विरुद्ध निर्णयों और पंचाटों को तुष्ट करने के बीमाकर्ता के कर्तव्य (Duty of insurers to satisfy judgments and awards against persons insured in respect of third party risks)

151 – बीमाकृत के दिवालिया होने पर बीमाकर्ता के विरुद्ध पर-पक्षकार के अधिकार (Rights of third party against insurers on insolvency of insured)

152 – बीमा के संबंध में सूचना देने का कर्तव्य (Duty to give information as to insurance)

153 – बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्तियों के बीच समझौता (Settlement between insurers and insured persons)

154 – धारा 151, धारा 152 और धारा 153 के संबंध में व्यावृत्ति (Saving in respect of sections 151, 152 and 153)

155 – कतिपय वाद हेतुकों पर मृत्यु का प्रभाव (Effect of death on certain causes of action)

156 – बीमा प्रमाणपत्र का प्रभाव (Effect of certificate of insurance)

157 – बीमा के प्रमाणपत्र का अंतरण (Transfer of certificate of insurance)

158 – कतिपय मामलों में कतिपय प्रमाणपत्रों, अनुज्ञप्ति और अनुज्ञापत्र का पेश किया जाना (Production of certain certificates, licence and permit in certain cases)

159 – दुर्घटना के संबंध में सूचना का दिया जाना (Information to be given regarding accident)

160 – दुर्घटना में संलिप्त यान की विशिष्टियां प्रस्तुत करने का कर्तव्य (Duty to furnish particulars of vehicle involved in accident)

161 – हिट एंड रन मोटरयान दुघर्टना में प्रतिकर के विशेष उपबंध (Special provisions as to compensation in case of hit and run motor accident)

162 – स्वर्णिम काल के लिए स्कीम (Scheme for golden hour)

163 – धारा 161 के अधीन संदत्त प्रतिकर के कतिपय मामलों में प्रतिदाय (Refund in certain cases of compensation paid under section 161)

164 – मृत्यु या घोर उपहति के मामले में प्रतिकर का संदाय (Payment of compensation in case of death or grievous hurt etc.)

164A – दावाकर्ताओं के लिए अंतरिम अनुतोष हेतु स्कीम (Scheme for interim relief for claimants)

164B – मोटरयान दुघर्टना निधि (Motor Vehicle Accident Fund)

164C – केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति (Power of Central Government to make rules)

164D – राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति (Power of State Government to make rules)

165 – दावा अधिकरण (Claims Tribunals)

166 – प्रतिकर के लिए आवेदन (Application for compensation)

167 – कतिपय मामलों में प्रतिकर के लिए दावों के बारे में विकल्प (Option regarding claims for compensation in certain cases)

168 – दावा अधिकरणों का अधिनिर्णय (Award of the Claims Tribunal)

169 – दावा अधिकरणों की प्रक्रिया और शक्तियां (Procedure and powers of Claims Tribunals)

170 – कतिपय मामलों में बीमाकर्ता को पक्षकार बनाया जाना (Impleading insurer in certain cases)

171 – जहां दावा मंजूर किया गया है वहां ब्याज दिलाना (Award of interest where any claim is allowed)

172 – कतिपय मामलों में प्रतिकरात्मक खर्चे दिलाना (Award of compensatory costs in certain cases)

173 – अपील (Appeals)

174 – बीमाकर्ता से धनराशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया के रूप में करना (Recovery of money from insurer as arrear of land revenue)

175 – सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन (Bar on jurisdiction of Civil Courts)

176 – राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति (Power of State Government to make rules)

177 – अपराधों के दण्ड के लिए साधारण उपबंध (General provision for punishment of offences)

177A – धारा 118 के अधीन विनियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति (Penalty for contravention of Regulations under section 118)

178 – पास या टिकट के बिना यात्रा करने और कंडक्टर द्वारा कर्तव्य की अवहेलना के लिए तथा ठेका गाड़ी आदि के चलाने से इंकार करने के लिए शास्ति आदि (Penalty for travelling without pass or ticket and for dereliction of duty on the part of conductor and refusal to ply contract carriage etc.)

179 – आदेशों की अवज्ञा, बाधा डालना और जानकारी देने से इंकार करना (Disobedience of orders, obstruction and refusal of information)

180 – अप्राधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना (Allowing unauthorised persons to drive vehicles)

181 – धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में यानों को चलाना (Driving vehicles in contravention of section 3 or section 4)

182 – अनुज्ञप्ति संबंधी अपराध (Offences relating to licences)

182A – मोटर यानों और उनके संघटकों के संनिर्माण, रखरखाव, विक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड (Punishment for offences relating to construction, maintenance, sale and alteration of motor vehicles and components)

182B – धारा 62क के उल्लंघन के लिए दंड (Punishment for contravention of section 62A)

183 – अत्यधिक गति आदि से चलाना (Driving at excessive speed, etc.)

184 – खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाना (Driving dangerously)

185 – किसी मत्त व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मोटर यान चलाया जाना (Driving by a drunken person or by a person under the influence of drugs)

186 – मोटर यान चलाने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होते हुए यान चलाना (Driving when mentally or physically unfit to drive)

187 – दुर्घटना संबंधी अपराधों के लिए दण्ड (Punishment for offences relating to accident)

188 – कतिपय अपराधों का दुष्प्रेरण करने के लिए दण्ड (Punishment for abetment of certain offences)

189 – दौड़ और गति का मुकाबला (Racing and trials of speed)

190 – असुरक्षित दशा वाले यान का उपयोग किया जाना (Using vehicle in unsafe condition)

191 – [विलोपित] [Omitted]

192 – रजिस्ट्रीकरण के बिना यान का उपयोग (Using vehicle without registration)

192A – परमिट के बिना यान का उपयोग (Using vehicle without permit)

192B – रजिस्ट्रीकरण से संबंधित अपराध (Offences relating to registration)

193 – बिना समुचित प्राधिकार वाले अभिकर्ताओं, प्रचारकों और संकलनकर्ताओं के लिए दण्ड (Punishment of agents, canvassers and aggregators without proper authority)

194 – अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले यान को चलाना (Driving vehicle exceeding permissible weight)

194A – अधिक यात्रियों का वहन (Carriage of excess passengers)

194B – सुरक्षा बेल्टों का उपयोग और बालकों का बैठना (Use of safety belts and the seating of children)

194C – मोटर साइकिल ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए शास्ति (Penalty for violation of safety measures for motor cycle drivers and pillion riders)

194D – सिर के सुरक्षा पहनावे को न पहनने के लिए शास्ति (Penalty for not wearing protective headgear)

194E – आपातकालीन यानों को अबाध रूप से गुजरने देने में असफलता (Failure to allow free passage to emergency vehicles)

194F – हार्न और ध्वनिमंद क्षेत्र (Use of horns and silence zones)

195 – [विलोपित] [Omitted]

196 – बीमा न किए गए यान को चलाना (Driving uninsured vehicle)

197 – प्राधिकार के बिना यान ले जाना (Taking vehicle without authority)

198 – यान में अनधिकृत हस्तक्षेप (Unauthorised interference with vehicle)

198A – सड़क डिजाइन, संनिर्माण और रख-रखाव के मानकों का अनुपालन करने में असफल रहना (Failure to comply with standards for road design, construction and maintenance)

199 – कंपनियों द्वारा अपराध (Offences by companies)

199A – किशोर द्वारा अपराध (Offences by Juveniles)

199B – जुर्मानों का पुनरीक्षण (Revision of fines)

200 – कतिपय अपराधों का शमन (Composition of certain offences)

201 – यातायात के मुक्त प्रवाह में अवरोध डालने के लिए शास्ति (Penalty for causing obstruction to free flow of traffic)

202 – वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति (Power to arrest without warrant)

203 – श्वास-परीक्षण (Breath tests)

204 – प्रयोगशाला परीक्षण (Laboratory test)

205 – मोटर यान चलाने की अयोग्यता की उपधारणा (Presumption of unfitness to drive)

206 – पुलिस अधिकारी की दस्तावेज परिबद्ध करने की शक्ति (Power of police officer to impound document)

207 – रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, परमिट, आदि के बिना उपयोग किए गए यानों को निरुद्ध करने की शक्ति (Power to detain vehicles used without certificate of registration permit, etc.)

208 – मामलों का संक्षिप्त निपटारा (Summary disposal of cases)

209 – दोषसिद्धि पर निर्बंधन (Restriction on conviction)

210 – दोषसिद्धि संबंधी सूचना का न्यायालयों द्वारा भेजा जाना (Courts to send intimation about conviction)

210A – शास्तियों में वृद्धि करने की राज्य सरकार की शक्ति (Power of State Government to increase penalties)

210B – प्रवर्तनकारी प्राधिकरण द्वारा किए गए अपराध के लिए शास्ति (Penalty for offence committed by an enforcing authority)

210C – केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति (Power of Central Government to make rules)

210D – राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति (Power of State Government to make rules)

211 – फीस उद्गृहीत करने की शक्ति (Power to levy fee)

211A – दस्तावेजों और प्ररूपों का इलैक्ट्रानिक उपयोग (Use of electronic forms and documents)

212 – नियमों और अधिसूचनाओं का प्रकाशन, प्रारंभ और रखा जाना (Publication, commencement and laying of rules and notifications)

213 – मोटर यान अधिकारियों की नियुक्ति (Appointment of motor vehicles officers)

214 – आरंभिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों पर अपील और पुनरीक्षण का प्रभाव (Effect of appeal and revision on orders passed by original authority)

215 – सड़क सुरक्षा परिषदें और समितियां (Road Safety Councils and Committees)

215A – केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजित किए जाने की शक्ति (Power of Central government and State Government to delegate)

215B – राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (National Road Safety Board)

215C – केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति (Power of Central Government to make rules)

215D – राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति (Power of State Government to make rules)

216 – कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति (Power to remove difficulties)

217 – निरसन और व्यावृत्तियां (Repeal and savings)

217A – मोटर यान अधिनियम, 1939 के अधीन अनुदत्त परमिट, चालक अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण (Renewal of permits, driving licences and registration granted under the Motor Vehicles Act, 1939)

3 thoughts on “मोटर वाहन अधिनियम 1988 (Motor Vehicles Act 1988) सम्पूर्ण जानकारी जुर्माना एवंम् दंड का प्रावधान”

  1. यदि सरकारी वाहन कार से मोटरसायकल को टक्कर लग जाए तो ओर कार का rc है ड्राइवर का लाइसेन्स भी है बीमा नहीं है तो कौन सी धारा लगेगी क्रपाया बताए

    Reply
  2. आपने हमें बहुत अच्छा जानकारी दिया हैं l सर मैं LLB का स्टूडेंट हूं और यह मेरे पढ़ाई में बहुत काम आएगा और ऐसे ही जानकारी हमे देते रहीए धन्यवाद

    Reply

Leave a Comment