कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-61 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 61 के अनुसार किसी लिमिटेड कंपनी को, जिसकी शेयर पूंजी है, यदि उसके अनुच्छेदों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाता है तो वह अपने साधारण अधिवेशन में अपने ज्ञापन में निम्नलिखित के लिए परिवर्तन कर सकेगी, जिसे Companies Act Section-61 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 61 (Companies Act Section-61) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 61 Companies Act Section-61 के अनुसार किसी लिमिटेड कंपनी को, जिसकी शेयर पूंजी है, यदि उसके अनुच्छेदों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाता है तो वह अपने साधारण अधिवेशन में अपने ज्ञापन में निम्नलिखित के लिए परिवर्तन कर सकेगी।
कंपनी अधिनियम की धारा 61 (Companies Act Section-61 in Hindi)
लिमिटेड कंपनी की अपनी शेयर पूंजी में परिवर्तन जरने की शक्ति-
(1) किसी लिमिटेड कंपनी को, जिसकी शेयर पूंजी है, यदि उसके अनुच्छेदों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाता है तो वह अपने साधारण अधिवेशन में अपने ज्ञापन में निम्नलिखित के लिए परिवर्तन कर सकेगी।
(क) अपनी प्राधिकृत शेयर पूंजी में ऐसी रकम तक वृद्धि करने, जो वह समीचीन समझे;
(ख) अपनी सभी या किसी शेयर पूंजी को अपने विद्यमान शेयरों की अपेक्षा वृहत्तर रकम के शेयरों में समेकित और विभाजित करने के लिए:
परंतु ऐसा कोई समेकन और विभाजन, जिसके परिणामस्वरूप शेयर धारकों की मतदान प्रतिशतता में परिवर्तन होता है, तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक विहित रीति में किए गए आवेदन पर अधिकरण द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है;
(ग) अपने सभी या किन्हीं समादत्त शेयरों को स्टाक में संपरिवर्तित करने और उस स्टाक को किसी अंकित मूल्य के पूर्णतः समादत्त शेयरों में पुनः संपरिवर्तित करने;
(घ) अपने शेयरों या उनमें से किसी का ज्ञापन द्वारा नियत रकम से कम रकम के शेयरों में उपविभाजन करने, तथापि, उपविभाजन में प्रत्येक कम किए गए शेयर पर संदत्त रकम और असंदत्त रकम, यदि कोई हो, के बीच का अनुपात, वही होगा, जो उस शेयर की दशा में था, जिससे कम किया गया शेयर व्युत्पन्न हुआ है;
(ङ) ऐसे शेयर रद्द करने, जो उस निमित्त संकल्प के पारित होने की तारीख को नहीं लिए गए थे या किसी व्यक्ति द्वारा लिए जाने के लिए सहमत किए गए थे और इस प्रकार रद्द शेयरों की रकम से अपनी शेयर पूंजी की रकम को कम करने।
(2) उपधारा (1) के अधीन शेयरों के रद्दकरण को शेयर पूंजी की कमी होना नहीं समझा जाएगा।
Companies Act Section-61 (Company Act Section-61 in English)
Power of limited company to alter its share capital–
(1) A limited company having a share capital may, if so authorised by its articles, alter its memorandum in its general meeting to—
(a) increase its authorised share capital by such amount as it thinks expedient;
(b) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of a larger amount than its existing shares:
Provided that no consolidation and division which results in changes in the voting percentage of shareholders shall take effect unless it is approved by the Tribunal on an application made in the prescribed manner;
(c) convert all or any of its fully paid-up shares into stock, and reconvert that stock into fully paid-up shares of any denomination;
(d) sub-divide its shares, or any of them, into shares of smaller amount than is fixed by the memorandum, so, however, that in the sub-division the proportion between the amount paid and the amount, if any, unpaid on each reduced share shall be the same as it was in the case of the share from which the reduced share is derived;
(e) cancel shares which, at the date of the passing of the resolution in that behalf, have not been taken or agreed to be taken by any person, and diminish the amount of its share capital by the amount of the shares so canceled.
(2) The cancellation of shares under sub-section (1) shall not be deemed to be a reduction of share capital.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 61 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।