कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-101 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 101 के अनुसार कंपनी का साधारण अधिवेशन, कम से कम इक्कीस दिन की लिखित में या इलैक्ट्रानिक ढंग के माध्यम से, स्पष्ट सूचना देकर ऐसी रीति में बुलाया जा सकेगा, जो विहित की जाए, परंतु कोई साधारण अधिवेशन अल्पकालिक सूचना देने के पश्चात् बुलाया जा सकेगा, यदि ऐसे अधिवेशन में मत देने के लिए हकदार सदस्यों में से पचानवें प्रतिशत से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित रूप में या इलैक्ट्रानिक ढंग से सहमति दे दी जाती है, जिसे Companies Act Section-101 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 101 (Companies Act Section-101) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 101 Companies Act Section-101 के अनुसार कंपनी का साधारण अधिवेशन, कम से कम इक्कीस दिन की लिखित में या इलैक्ट्रानिक ढंग के माध्यम से, स्पष्ट सूचना देकर ऐसी रीति में बुलाया जा सकेगा, जो विहित की जाए, परंतु कोई साधारण अधिवेशन अल्पकालिक सूचना देने के पश्चात् बुलाया जा सकेगा, यदि ऐसे अधिवेशन में मत देने के लिए हकदार सदस्यों में से पचानवें प्रतिशत से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित रूप में या इलैक्ट्रानिक ढंग से सहमति दे दी जाती है।
कंपनी अधिनियम की धारा 101 (Companies Act Section-101 in Hindi)
अधिवेशन की सूचना-
(1) कंपनी का साधारण अधिवेशन, कम से कम इक्कीस दिन की लिखित में या इलैक्ट्रानिक ढंग के माध्यम से, स्पष्ट सूचना देकर ऐसी रीति में बुलाया जा सकेगा, जो विहित की जाए:
परंतु कोई साधारण अधिवेशन अल्पकालिक सूचना देने के पश्चात् बुलाया जा सकेगा, यदि ऐसे अधिवेशन में मत देने के लिए हकदार सदस्यों में से पचानवें प्रतिशत से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित रूप में या इलैक्ट्रानिक ढंग से सहमति दे दी जाती है।
2) किसी अधिवेशन की प्रत्येक सूचना में अधिवेशन का स्थान, तारीख, दिन और समय विनिर्दिष्ट होगा और ऐसे अधिवेशन में संव्यवहार किए जाने वाले कारबार का एक विवरण अंतर्विष्ट होगा ।
(3) कंपनी के प्रत्येक अधिवेशन की सूचना-
(क) कंपनी के प्रत्येक सदस्य, किसी मृत सदस्य के विधिक प्रतिनिधि या किसी दिवालिया सदस्य के समनुदेशितियों को;
(ख) कंपनी संपरीक्षक या संपरीक्षकों को; और
(ग) कंपनी के प्रत्येक निदेशक को, दी जाएगी ।
(4) किसी सदस्य या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो ऐसी सूचना का हकदार है, किसी अधिवेशन की सूचना देने में किसी आकस्मिक लोप या उसके द्वारा ऐसी सूचना के प्राप्त न किए जाने से, अधिवेशन की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी।
Companies Act Section-101 (Company Act Section-101 in English)
Notice of meeting–
(1) A general meeting of a company may be called by giving not less than
clear twenty-one days‘ notice either in writing or through electronic mode in such manner as may be prescribed:
Provided that a general meeting may be called after giving a shorter notice if consent is given in writing or by electronic mode by not less than ninety-five per cent. of the members entitled to vote at such meeting.
(2) Every notice of a meeting shall specify the place, date, day and the hour of the meeting and shall contain a statement of the business to be transacted at such meeting.
(3) The notice of every meeting of the company shall be given to—
(a) every member of the company, legal representative of any deceased member or the assignee of an insolvent member;
(b) the auditor or auditors of the company; and
(c) every director of the company.
(4) Any accidental omission to give notice to, or the non-receipt of such notice by, any member or other person who is entitled to such notice for any meeting shall not invalidate the proceedings of the meeting.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 101 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।