कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-17 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 17 के अनुसार कोई कंपनी, किसी सदस्य द्वारा इस प्रकार अनुरोध किए जाने पर, उसे अनुरोध के सात दिन के भीतर और ऐसी फीसों के संदाय के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति भेजेगी, जिसे Companies Act Section-17 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 17 (Companies Act Section-17) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 17 Companies Act Section-17 के अनुसार कोई कंपनी, किसी सदस्य द्वारा इस प्रकार अनुरोध किए जाने पर, उसे अनुरोध के सात दिन के भीतर और ऐसी फीसों के संदाय के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति भेजेगी।
कंपनी अधिनियम की धारा 17 (Companies Act Section-17 in Hindi)
ज्ञापन , अनुच्छेद आदि की प्रतियो का सदस्यों को दिया जाना–
(1) कोई कंपनी, किसी सदस्य द्वारा इस प्रकार अनुरोध किए जाने पर, उसे अनुरोध के सात दिन के भीतर और ऐसी फीसों के संदाय के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति भेजेगी, अर्थात:
(क) ज्ञापन;
(ख) अनुच्छेद, और
(ग) धारा 117 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक करार और प्रत्येक संकल्प यदि और जहां तक उनको ज्ञापन या अनुच्छेदों में सम्मिलित नहीं किया गया है ।
(2) यदि, कोई कंपनी, इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम करेगी, तो कंपनी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, एक हजार रुपए या एक लाख रुपए की शास्ति के लिए, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगी।
Companies Act Section-17 (Company Act Section-17 in English)
Copies of memorandum, articles, etc., to be given to members–
(1) A company shall, on being so requested by a member, send to him within seven days of the request and subject to the payment of such fees as may be prescribed, a copy of each of the following documents, namely:—
(a) the memorandum;
(b) the articles; and
(c) every agreement and every resolution referred to in sub-section (1) of section 117, if and in so far as they have not been embodied in the memorandum or articles.
(2) If a company makes any default in complying with the provisions of this section, the company and every officer of the company who is in default shall be liable for each default, to a penalty of one thousand rupees for each day during which such default continues or one lakh rupees, whichever is less.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 17 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।