कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-32 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 32 के अनुसार प्रतिभूतियों की प्रस्थापना करने का प्रस्ताव करने वाली कोई कंपनी कोई प्रास्पेक्टस जारी करने से पूर्व रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस जारी कर सकेगी, जिसे Companies Act Section-32 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 32 (Companies Act Section-32) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 32 Companies Act Section-32 के अनुसार प्रतिभूतियों की प्रस्थापना करने का प्रस्ताव करने वाली कोई कंपनी कोई प्रास्पेक्टस जारी करने से पूर्व रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस जारी कर सकेगी।
कंपनी अधिनियम की धारा 32 (Companies Act Section-32 in Hindi)
रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस–
(1) प्रतिभूतियों की प्रस्थापना करने का प्रस्ताव करने वाली कोई कंपनी कोई प्रास्पेक्टस जारी करने से पूर्व रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस जारी कर सकेगी।
(2) उपधारा (1) के अधीन रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस जारी करने का प्रस्ताव करने वाली कोई कंपनी अभिदाय सूची और प्रस्थापना के खोले जाने से कम से कम तीन दिन पूर्व उसे रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी।
(3) रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस में वही बाध्यताएं होंगी, जो किसी प्रास्पेक्टस को लागू होती हैं और रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस तथा किसी प्रास्पेक्टस के बीच का कोई अंतर, प्रास्पेक्टस में अंतर के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा।
(4) इस धारा के अधीन प्रतिभूतियों की प्रस्थापना बंद होने पर प्रास्पेक्टस, उसमें जुटाई गई कुल पूंजी का कथन करते हुए, चाहे वह ऋण या शेयर पूंजी के रूप में प्राप्त की हो तथा प्रतिभूतियों की अंतिम कीमत और कोई अन्य ब्यौरे, जो रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस में सम्मिलित नहीं किए गए हैं, रजिस्ट्रार और प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास भी फाइल किए जाएंगे।
स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस” पद से ऐसा प्रास्पेक्टस अभिप्रेत है, जिसमें उसकी सम्मिलित प्रतिभूतियों की मात्रा या कीमत की पूरी विशिष्टियों को सम्मिलित नहीं किया गया है।
Companies Act Section-32 (Company Act Section-32 in English)
Red herring prospectus–
(1) A company proposing to make an offer of securities may issue a red herring prospectus prior to the issue of a prospectus.
(2) A company proposing to issue a red herring prospectus under sub-section (1) shall file it with the Registrar at least three days prior to the opening of the subscription list and the offer.
(3) A red herring prospectus shall carry the same obligations as are applicable to a prospectus and any variation between the red herring prospectus and a prospectus shall be highlighted as variations in the prospectus.
(4) Upon the closing of the offer of securities under this section, the prospectus stating therein the total capital raised, whether by way of debt or share capital and the closing price of the securities and any other details as are not included in the red herring prospectus shall be filed with the Registrar and the Securities and Exchange Board.
Explanation.—For the purposes of this section, the expression “red herring prospectus” means a prospectus that does not include complete particulars of the quantum or price of the securities included therein.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 32 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।