कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-54 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 54 के अनुसार कोई कंपनी इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करती है, वहां कंपनी जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से अन्यून का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, जिसे Companies Act Section-54 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 54 (Companies Act Section-54) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 54 Companies Act Section-54 के अनुसार कोई कंपनी इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करती है, वहां कंपनी जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से अन्यून का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी।
कंपनी अधिनियम की धारा 54 (Companies Act Section-54 in Hindi)
श्रमसाध्य साधारण शेयरों का निर्गमन–
(1) धारा 53 में किसी बात के होते हुए भी, कोई कंपनी पहले से निर्गमित शेयरों के किसी वर्ग के श्रमसाध्य साधारण शेयरों का निर्गमन कर सकेगी, यदि निम्नलिखित शर्ते पूरी कर दी जाती हैं, अर्थात्:
(क) निर्गमन, कंपनी द्वारा पारित किसी विशेष संकल्प द्वारा प्राधिकृत है;
(ख) संकल्प, शेयरों की संख्या, विद्यमान बाजार कीमत, प्रतिफल, यदि कोई हो और ऐसे निदेशकों या कर्मचारियों के वर्ग या वर्गों को, जिन्हें ऐसे साधारण शेयर निर्गमित किए जाने हैं, विनिर्दिष्ट करता है;
(ग) ऐसे निर्गमन की तारीख को उस तारीख से, जिसको कंपनी ने कारबार प्रारंभ किया था, एक वर्ष से अन्यून अवधि बीत चुकी है; और
(घ) जहां कंपनी के साधारण शेयरों को किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है, वहां श्रमसाध्य साधारण शेयरों को प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अनुसार निर्गमित किया जाता है और यदि वे इस प्रकार सूचीबद्ध नहीं किए गए हैं तो श्रमसाध्य साधारण शेयरों को ऐसे नियमों के अनुसार निर्गमित किया जाता है, जो विहित किए जाएं।
(2) ऐसे अधिकार परिसीमाएं, निबंधन और उपबंध, जो तत्समय साधारण शेयरों को लागू होते हैं, इस धारा के अधीन निर्गमित श्रमसाध्य साधारण शेयरों को लागू होंगे और ऐसे शेयरों के धारक, अन्य साधारण शेयर धारकों के साथ उनकी मात्रा के अनुसार वर्गीकृत होंगे।
Companies Act Section-54 (Company Act Section-54 in English)
Issue of sweat equity shares–
(1) Notwithstanding anything contained in section 53, a company may issue sweat equity shares of a class of shares already issued, if the following conditions are fulfilled, namely:—
(a) the issue is authorized by a special resolution passed by the company;
(b) the resolution specifies the number of shares, the current market price, consideration, if any, and the class or classes of directors or employees to whom such equity shares are to be issued;
(c) not less than one year has, at the date of such issue, elapsed since the date on which the company had commenced business; and
(d) where the equity shares of the company are listed on a recognized stock exchange, the sweat equity shares are issued in accordance with the regulations made by the Securities and Exchange Board in this behalf and if they are not so listed, the sweat equity shares are issued in accordance with such rules as may be prescribed.
(2) The rights, limitations, restrictions and provisions as are for the time being applicable to equity shares shall be applicable to the sweat equity shares issued under this section and the holders of such shares shall rank pari passu with other equity shareholders.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 54 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।