कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-63 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार कोई कंपनी, उसके सदस्यों को, निम्नलिखित में से किसी भी रीति से पूर्ण समादत्त बोनस शेयरों को निर्गमित कर सकेगी, जिसे Companies Act Section-63 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 63 (Companies Act Section-63) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 63 Companies Act Section-63 के अनुसार कोई कंपनी, उसके सदस्यों को, निम्नलिखित में से किसी भी रीति से पूर्ण समादत्त बोनस शेयरों को निर्गमित कर सकेगी।
कंपनी अधिनियम की धारा 63 (Companies Act Section-63 in Hindi)
बोनस शेयरों का निर्गमन-
(1) कोई कंपनी, उसके सदस्यों को, निम्नलिखित में से किसी भी रीति से पूर्ण समादत्त बोनस शेयरों को निर्गमित कर सकेगी:
(i) अपनी मुक्त आरक्षितियां (ii) प्रतिभूति प्रीमियम लेखा; या ।
(iii) पूंजी मोचन आरक्षिति लेखा : परंतु बोनस शेयरों का कोई निर्गमन, आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा सृजित पूंजीगत आरक्षिति द्वारा नहीं किया जाएगा।
(2) कोई कंपनी, उपधारा (1) के अधीन पूर्ण समादत्त बोनस शेयरों के निर्गमन के प्रयोजन के लिए उसके लाभों या आरक्षितियों को पूंजीगत नहीं करेगी, जब तक कि–
(क) उसे, अनुच्छेदों द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है;
(ख) उसे, बोर्ड की सिफारिश पर कंपनी की साधारण बैठक में प्राधिकृत नहीं किया गया है;
(ग) उसने, सावधि निक्षेपों या उसके द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में ब्याज या मूल के संदाय में व्यतिक्रम नहीं किया है;
(घ) उसने, कर्मचारियों के कानूनी देयों जैसे भविष्य निधि, उपदान और बोनस में अभिदाय के संदाय के संबंध में व्यतिक्रम नहीं किया है;
(ङ) भागतः संदत्त शेयर यदि कोई हो, आबंटन की तारीख को बकाया है, पूर्ण रूप से समादत्त नहीं किए गए हों;
(च) वह ऐसी शर्तों का पालन नहीं करती है, जो विहित की जाएं।
(3) बोनस शेयरों को लाभांश के बदले जारी नहीं किया जाएगा।
Companies Act Section-63 (Company Act Section-63 in English)
Issue of bonus sharesl–
(1) A company may issue fully paid-up bonus shares to its members, in any manner whatsoever, out of-
(i) its free reserves;
(ii) the securities premium account; or
(iii) the capital redemption reserve account:
Provided that no issue of bonus shares shall be made by capitalizing reserves created by the revaluation of assets.
(2) No company shall capitalize its profits or reserves for the purpose of issuing fully paid-up bonus shares under sub-section (1), unless—
(a) it is authorised by its articles;
(b) it has, on the recommendation of the Board, been authorised in the general meeting of the company;
(c) it has not defaulted in payment of interest or principal in respect of fixed deposits or debt securities issued by it;
(d) it has not defaulted in respect of the payment of statutory dues of the employees, such as contribution to provident fund, gratuity, and bonus;
(e) the partly paid-up shares, if any outstanding on the date of allotment, are made fully paid-up;
(f) it complies with such conditions as may be prescribed.
(3) The bonus shares shall not be issued in lieu of dividend.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 63 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।