कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-64 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 64 के अनुसार कंपनी किन्हीं मोचनीय अधिमानी शेयरों को मोचित करती है, वहां कंपनी, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तन या वृद्धि या मोचन के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को परिवर्तित ज्ञापन के साथ विहित प्ररूप में सूचना फाइल करेगी, जिसे Companies Act Section-64 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 64 (Companies Act Section-64) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 64 Companies Act Section-64 के अनुसार कंपनी किन्हीं मोचनीय अधिमानी शेयरों को मोचित करती है, वहां कंपनी, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तन या वृद्धि या मोचन के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को परिवर्तित ज्ञापन के साथ विहित प्ररूप में सूचना फाइल करेगी।
कंपनी अधिनियम की धारा 64 (Companies Act Section-64 in Hindi)
शेयर पूंजी के परिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार को सूचना का दिया जाना–
(1) जहां
(क) कंपनी धारा 61 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी रीति में अपनी शेयर पूंजी को परिवर्तित करती है;
(ख) सरकार द्वारा धारा 62 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (4) के अधीन किए गए किसी आदेश का प्रभाव कंपनी की प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि करने का है; या
(ग) कंपनी किन्हीं मोचनीय अधिमानी शेयरों को मोचित करती है, वहां कंपनी, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तन या वृद्धि या मोचन के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को परिवर्तित ज्ञापन के साथ विहित प्ररूप में सूचना फाइल करेगी।
(2) यदि कोई कंपनी और कंपनी का कोई अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, एक हजार रुपए, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, या पांच लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो, तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
Companies Act Section-64 (Company Act Section-64 in English)
Notice to be given to Registrar for alteration of share capital–
(1) Where-
(a) a company alters its share capital in any manner specified in sub-section (1) of section 61;
(b) an order made by the Government under sub-section (4) read with sub-section (6) of section 62 has the effect of increasing the authorized capital of a company; or
(c) a company redeems any redeemable preference shares,
the company shall file a notice in the prescribed form with the Registrar within a period of thirty days of such alteration or increase or redemption, as the case may be, along with an altered memorandum.
(2) If a company and any officer of the company who is in default contravenes the provisions of sub section (1), it or he shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees for each day during which such default continues, or five lakh rupees, whichever is less.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 64 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।