कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-91 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 91 के अनुसार कोई कंपनी, सदस्यों के रजिस्टर या डिबेंचर धारकों के रजिस्टर को, प्रत्येक वर्ष में किसी ऐसी अवधि या अवधियों, जो कुल पैंतालीस दिनों से अधिक न हों किन्तु किसी एक समय में तीस दिन से अधिक न हों, के लिए ऐसी सूचीबद्ध कंपनियों या कंपनियों के लिए, जो अपनी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सूचीबद्ध करने का आशय रखती है, जिसे Companies Act Section-91 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 91 (Companies Act Section-91) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 91 Companies Act Section-91 के अनुसार कोई कंपनी, सदस्यों के रजिस्टर या डिबेंचर धारकों के रजिस्टर को, प्रत्येक वर्ष में किसी ऐसी अवधि या अवधियों, जो कुल पैंतालीस दिनों से अधिक न हों किन्तु किसी एक समय में तीस दिन से अधिक न हों, के लिए ऐसी सूचीबद्ध कंपनियों या कंपनियों के लिए, जो अपनी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सूचीबद्ध करने का आशय रखती है।
कंपनी अधिनियम की धारा 91 (Companies Act Section-91 in Hindi)
सदस्यों या डिबेंचर धारकों या अन्य प्रतिभूति धारकों के रजिस्टर को बंद करने की शक्ति-
(1) कोई कंपनी, सदस्यों के रजिस्टर या डिबेंचर धारकों के रजिस्टर को, प्रत्येक वर्ष में किसी ऐसी अवधि या अवधियों, जो कुल पैंतालीस दिनों से अधिक न हों किन्तु किसी एक समय में तीस दिन से अधिक न हों, के लिए ऐसी सूचीबद्ध कंपनियों या कंपनियों के लिए, जो अपनी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सूचीबद्ध करने का आशय रखती है, कम से कम सात दिन या ऐसी लघुतर अवधि, जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, की पूर्व सूचना देने के अध्यधीन, बंद कर सकेगी।
(2) यदि सदस्यों का या डिबेंचर धारकों या अन्य प्रतिभूति धारकों का रजिस्टर उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना दिए बिना या इस प्रकार उपबंधित सूचना से कम अवधि की सूचना देने के पश्चात् या उस उपधारा में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक की निरंतर या कुल अवधि के लिए बन्द कर दिया जाता है, तो कंपनी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रम करता है, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान रजिस्टर बन्द रखा जाता है, अधिकतम एक लाख रुपए के अधीन रहते हुए, पांच हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा।
Companies Act Section-91 (Company Act Section-91 in English)
Power to close register of members or debenture-holders or other security holders–
(1) A company may close the register of members or the register of debenture-holders or the register of other security holders for any period or periods not exceeding in the aggregate forty-five days in each year, but not exceeding thirty days at any one time, subject to giving of previous notice of at least seven days or such lesser period as may be specified by Securities and Exchange Board for listed companies or the companies which intend to get their securities listed, in such manner as may be prescribed.
(2) If the register of members or of debenture-holders or of other security holders is closed without giving the notice as provided in sub-section (1), or after giving shorter notice than that so provided, or for a continuous or an aggregate period in excess of the limits specified in that sub-section, the company and every officer of the company who is in default shall be liable to a penalty of five thousand rupees for every day subject to a maximum of one lakh rupees during which the register is kept closed.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 91 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।