कंपनी अधिनियम की धारा 93| Companies Act Section 93

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-93 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 93 के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी, ऐसी कंपनी के प्रवर्तकों और दस उच्च शेयर धारकों द्वारा धृत शेयरों (अंशों) की संख्या में परिवर्तन के संबंध में, ऐसे परिवर्तन के पंन्द्रह दिन के भीतर विहित प्ररूप में रजिस्ट्रार के यहां विवरणी फाइल करेगी, जिसे Companies Act Section-93 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 93 (Companies Act Section-93) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 93 Companies Act Section-93 के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी, ऐसी कंपनी के प्रवर्तकों और दस उच्च शेयर धारकों द्वारा धृत शेयरों (अंशों) की संख्या में परिवर्तन के संबंध में, ऐसे परिवर्तन के पंन्द्रह दिन के भीतर विहित प्ररूप में रजिस्ट्रार के यहां विवरणी फाइल करेगी।

कंपनी अधिनियम की धारा 93 (Companies Act Section-93 in Hindi)

प्रवर्तकों के के पण परिवर्तनों की दशा में रजिस्ट्रार के यहां विवरणी का फाइल किया जाना

प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी, ऐसी कंपनी के प्रवर्तकों और दस उच्च शेयर धारकों द्वारा धृत शेयरों (अंशों) की संख्या में परिवर्तन के संबंध में, ऐसे परिवर्तन के पंन्द्रह दिन के भीतर विहित प्ररूप में रजिस्ट्रार के यहां विवरणी फाइल करेगी।

Companies Act Section-93 (Company Act Section-93 in English)

Return to be filed with Registrar in case promoters’ stake changes—

Every listed company shall file a return in the prescribed form with the Registrar with respect to change in the number of shares held by promoters and top ten shareholders of such company, within fifteen days of such change.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 93 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।

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