भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 126 | Indian Contract Act Section 126

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-126) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 126 के अनुसार प्रत्याभूति की संविदा किसी पर-व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है । वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है “प्रतिभू” कहलाता है, वह व्यक्ति, जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रत्याभूति दी जाती है “मूलऋणी कहलाता है, और वह व्यक्ति जिसको प्रत्याभूति दी जाती है “लेनदार” कहलाता है। प्रत्याभूति या तो मौखिक या लिखित हो सकेगी, जिसे IC Act Section-126 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 126 (Indian Contract Act Section-126) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 126 IC Act Section-126 के अनुसार प्रत्याभूति की संविदा किसी पर-व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है । वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है “प्रतिभू” कहलाता है, वह व्यक्ति, जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रत्याभूति दी जाती है “मूलऋणी कहलाता है, और वह व्यक्ति जिसको प्रत्याभूति दी जाती है “लेनदार” कहलाता है। प्रत्याभूति या तो मौखिक या लिखित हो सकेगी।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 126 (IC Act Section-126 in Hindi)

प्रत्याभूति की संविदा’, “प्रतिभू, “मूलऋणी और “लेनदार-

प्रत्याभूति की संविदा किसी पर-व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है । वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है “प्रतिभू” कहलाता है, वह व्यक्ति, जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रत्याभूति दी जाती है “मूलऋणी कहलाता है, और वह व्यक्ति जिसको प्रत्याभूति दी जाती है “लेनदार” कहलाता है। प्रत्याभूति या तो मौखिक या लिखित हो सकेगी।

Indian Contract Act Section-126 (IC Act Section-126 in English)

Contract of guarantee”, “surety”, “principal debtor” and “creditor-

A “contract of guarantee” is a contract to perform the promise, or discharge the liability, of a third person in case of his default. The person who gives the guarantee is called the “surety”; the person in respect of whose default the guarantee is given is called the “principal debtor”, and the person to whom the guarantee is given is called the “creditor”. A guarantee may be either oral or written.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 126 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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