भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 157 | Indian Contract Act Section 157

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-157) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 157 के अनुसार यदि उपनिहिती, उपनिधाता की सम्मति के बिना उपनिधाता के माल को अपने माल के साथ ऐसे प्रकार से मिश्रित कर दे कि निहित माल को अन्य माल से पृथक् करना और उसे वापस परिदत्त करना संभव हो तो उपनिधाता उस माल की हानि के लिए उपनिहिती से प्रतिकर पाने का हकदार है, जिसे IC Act Section-157 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 157 (Indian Contract Act Section-157) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 157 IC Act Section-157 के अनुसार यदि उपनिहिती, उपनिधाता की सम्मति के बिना उपनिधाता के माल को अपने माल के साथ ऐसे प्रकार से मिश्रित कर दे कि निहित माल को अन्य माल से पृथक् करना और उसे वापस परिदत्त करना संभव हो तो उपनिधाता उस माल की हानि के लिए उपनिहिती से प्रतिकर पाने का हकदार है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 157 (IC Act Section-157 in Hindi)

जबकि माल पृथक् न किए जा सकते हों तब उपनिहिती को सम्मति के बिना किए गए मिश्रण का प्रभाव-

यदि उपनिहिती, उपनिधाता की सम्मति के बिना उपनिधाता के माल को अपने माल के साथ ऐसे प्रकार से मिश्रित कर दे कि निहित माल को अन्य माल से पृथक् करना और उसे वापस परिदत्त करना संभव हो तो उपनिधाता उस माल की हानि के लिए उपनिहिती से प्रतिकर पाने का हकदार है।
दृष्टांत
क 45 रुपए कीमत के केप के आटे का बैरल ख के पास उपनिहित करता है। क की सम्मति के बिना ख उस आटे को केवल 25 रुपए प्रति बैरल के अपने देशी आटे के साथ मिश्रित करता है। क को उसके आटे की हानि के लिए ख प्रतिकर देगा।

Indian Contract Act Section-157 (IC Act Section-157 in English)

Effect of mixture, without bailor’s consent, when the goods cannot be separated-

If the bailee, without the consent of the bailor, mixes the goods of the bailor with his own goods, in such a manner that it is impossible to separate the goods bailed from the other goods, and deliver them back, the bailor is entitled to be compensated by the bailee for the loss of the goods.
Illustration
A bails a barrel of Cape flour worth Rs. 45 to B. B, without A‟s consent, mixes the flour with country flour of his own, worth only Rs. 25 a barrel. B must compensate A for the loss of his flour.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 157 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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