भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 164 | Indian Contract Act Section 164

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-164) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 164 के अनुसार उपनिधाता उपनिहिती की ऐसी किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी है जो उपनिहिती इस कारण उठाए कि उपनिधाता उपनिधान करने या माल को वापस लेने या उसके संबंध में निदेश देने का हकदार नहीं था, जिसे IC Act Section-164 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 164 (Indian Contract Act Section-164) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 164 IC Act Section-164 के अनुसार उपनिधाता उपनिहिती की ऐसी किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी है जो उपनिहिती इस कारण उठाए कि उपनिधाता उपनिधान करने या माल को वापस लेने या उसके संबंध में निदेश देने का हकदार नहीं था।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 164 (IC Act Section-164 in Hindi)

उपनिहिती के प्रति उपनिधाता का उत्तरदायित्व-

उपनिधाता उपनिहिती की ऐसी किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी है जो उपनिहिती इस कारण उठाए कि उपनिधाता उपनिधान करने या माल को वापस लेने या उसके संबंध में निदेश देने का हकदार नहीं था।

Indian Contract Act Section-164 (IC Act Section-164 in English)

Bailor’s responsibility to bailee-

The bailor is responsible to the bailee for any loss which the bailee may sustain by reason that the bailor was not entitled to make the bailment, or to receive back the goods, or to give directions respecting them.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 164 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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