भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 22 | Indian Contract Act Section 22

 भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-22) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 22 के अनुसार अगर किसी पक्षकार की एक तथ्य की बात के बारे में भूल होती है और वह भूल संविदा के कारण होती है, तो यह कारित संविदा को प्रभावित कर सकती है। भूल के कारण, संविदा में समझौते के मामले में असुंदरता उत्पन्न हो सकती है और पक्षकार के लिए वांछित परिणामों या परिणामों के साथ असुरक्षा उत्पन्न कर सकती है, जिसे IC Act Section-22 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 22 (Indian Contract Act Section-22) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 22 IC Act Section-22 के अनुसार अगर किसी पक्षकार की एक तथ्य की बात के बारे में भूल होती है और वह भूल संविदा के कारण होती है, तो यह कारित संविदा को प्रभावित कर सकती है। भूल के कारण, संविदा में समझौते के मामले में असुंदरता उत्पन्न हो सकती है और पक्षकार के लिए वांछित परिणामों या परिणामों के साथ असुरक्षा उत्पन्न कर सकती है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 22 (IC Act Section-22 in Hindi)

एक पक्षकार की तथ्य की बात के बारे की भूल से कारित संविदा-

कोई संविदा इस कारण ही शून्यकरणीय नहीं है कि उसके पक्षकारों में से एक किसी तथ्य की बात के बारे की भूल में होने से वह कारित हुई थी।

Indian Contract Act Section-22 (IC Act Section-22 in English)

Contract caused by mistake of one party as to matter of fact-

A contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to a matter of fact.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 22 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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