भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 31 | Indian Contract Act Section 31

 भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-31) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 31 के अनुसार “समाश्रित संविदा’ वह संविदा है जो ऐसी संविदा में साम्पार्श्विक किसी घटना के घटित होने या न होने पर ही किसी बात को करने या न करने के लिए हो, जिसे IC Act Section-31 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 31 (Indian Contract Act Section-31) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 30 IC Act Section-31 के अनुसार “समाश्रित संविदा’ वह संविदा है जो ऐसी संविदा में साम्पार्श्विक किसी घटना के घटित होने या न होने पर ही किसी बात को करने या न करने के लिए हो।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 31 (IC Act Section-31 in Hindi)

“समाश्रित संविदा” की परिभाषा-

“समाश्रित संविदा’ वह संविदा है जो ऐसी संविदा में साम्पार्श्विक किसी घटना के घटित होने या न होने पर ही किसी बात को करने या न करने के लिए हो।
 दृष्टान्त
‘ख’ से ‘क’ संविदा करता है कि यदि ‘ख’ का गृह जल जाए तो वह ‘ख’ को 10,000 रुपये देगा। यह समाश्रित संविदा है।

Indian Contract Act Section-31 (IC Act Section-31 in English)

“Contingent contract” defined-

A “contingent contract” is a contract to do or not to do something, if some event, collateral to such contract, does or does not happen.
illustration
A contracts to pay to B Rs.10,000 if B’s house is burnt. This is a contingent contract.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 31 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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