भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 41 | Indian Contract Act Section 41

 भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-41) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 41 के अनुसार जबकि वचनगृहीता किसी अन्य व्यक्ति से वचन का पालन प्रतिगृहीत कर लेता है तब वह तत्पश्चात् उसे वचनदाता के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं करा सकता, जिसे IC Act Section-41 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 41 (Indian Contract Act Section-41) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 41 IC Act Section-41 के अनुसार जबकि वचनगृहीता किसी अन्य व्यक्ति से वचन का पालन प्रतिगृहीत कर लेता है तब वह तत्पश्चात् उसे वचनदाता के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं करा सकता।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 41 (IC Act Section-41 in Hindi)

अन्य व्यक्ति से पालन प्रतिगृहित करने का प्रभाव-

जबकि वचनगृहीता किसी अन्य व्यक्ति से वचन का पालन प्रतिगृहीत कर लेता है तब वह तत्पश्चात् उसे वचनदाता के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं करा सकता।

Indian Contract Act Section-41 (IC Act Section-41 in English)

Effect of accepting performance from third person-

When a promisee accepts performance of the promise from a third person, he cannot afterwards enforce it against the promisor.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 41 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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