भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 66 | Indian Contract Act Section 66

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-66) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 66 के अनुसार शून्यकरणीय संविदा का विखण्डन उसी प्रकार और उन्हीं नियमों के अध्यधीन संसूचित या प्रतिसंहृत किया जा सकेगा जो प्रस्थापना की संसूचना या प्रतिग्रहण को लागू है, जिसे IC Act Section-66 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 66 (Indian Contract Act Section-66) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 66 IC Act Section-66 के अनुसार शून्यकरणीय संविदा का विखण्डन उसी प्रकार और उन्हीं नियमों के अध्यधीन संसूचित या प्रतिसंहृत किया जा सकेगा जो प्रस्थापना की संसूचना या प्रतिग्रहण को लागू है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 66 (IC Act Section-66 in Hindi)

शून्यकरणीय संविदा के विखंडन की संसूचना या प्रतिसंहरण की रीति-

शून्यकरणीय संविदा का विखण्डन उसी प्रकार और उन्हीं नियमों के अध्यधीन संसूचित या प्रतिसंहृत किया जा सकेगा जो प्रस्थापना की संसूचना या प्रतिग्रहण को लागू है।

Indian Contract Act Section-66 (IC Act Section-66 in English)

Mode of communicating or revoking rescission of voidable contract-

The rescission of a voidable contract may be communicated or revoked in the same manner, and subject to the same rules, as apply to the communication or revocation of the proposal.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 66 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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