भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 | Indian Contract Act Section 68

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-68) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 के अनुसार यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो संविदा करने में असमर्थ है या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पालन-पोषण के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो, जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुएँ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदाय की जाती हैं तो वह व्यक्ति जिसने, ऐसे प्रदाय किये हैं, ऐसे असमर्थ व्यक्ति की सम्पत्ति से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है, जिसे IC Act Section-68 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 (Indian Contract Act Section-68) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 IC Act Section-68 के अनुसार यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो संविदा करने में असमर्थ है या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पालन-पोषण के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो, जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुएँ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदाय की जाती हैं तो वह व्यक्ति जिसने, ऐसे प्रदाय किये हैं, ऐसे असमर्थ व्यक्ति की सम्पत्ति से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 (IC Act Section-68 in Hindi)

संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को या उसके लेखे प्रदाय की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए दावा-

यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो संविदा करने में असमर्थ है या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पालन-पोषण के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो, जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुएँ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदाय की जाती हैं तो वह व्यक्ति जिसने, ऐसे प्रदाय किये हैं, ऐसे असमर्थ व्यक्ति की सम्पत्ति से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है।
दृष्टान्त
(क) ‘ख’ को, जो पागल है, जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय ‘क’ करता है। ‘ख’ की सम्पत्ति से ‘क’ प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है।
(ख) ‘ख’ की, जो पागल है, पत्नी और बच्चों को जीवन उनकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय ‘क’  करता है। ‘ख’ की सम्पत्ति से ‘क’ प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है।

Indian Contract Act Section-68 (IC Act Section-68 in English)

Claim for necessaries supplied to person incapable of contracting, or on his account-

If a person, incapable of entering into a contract, or any one whom he is legally bound to support, is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person.
Illustrations
(a) A supplies B, a lunatic, with necessaries suitable to his condition in life. A is entitled to be reimbursed from B’s property.
(b) A supplies the wife and children of B, a lunatic, with necessaries suitable to their condition in life. A is entitled to be reimbursed from B’s property.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 68 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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