भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 71 | Indian Contract Act Section 71

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-71) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 71 के अनुसार वह व्यक्ति, जो किसी अन्य का माल पड़ा पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में लेता है, उसी उत्तरदायित्व के अध्यधीन है जिसके अध्यधीन उपनिहिती होता है, जिसे IC Act Section-71 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 71 (Indian Contract Act Section-71) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 71 IC Act Section-71 के अनुसार वह व्यक्ति, जो किसी अन्य का माल पड़ा पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में लेता है, उसी उत्तरदायित्व के अध्यधीन है जिसके अध्यधीन उपनिहिती होता है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 71 (IC Act Section-71 in Hindi)

माल पड़ा पाने वाले का उत्तरदायित्व-

वह व्यक्ति, जो किसी अन्य का माल पड़ा पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में लेता है, उसी उत्तरदायित्व के अध्यधीन है जिसके अध्यधीन उपनिहिती होता है।

Indian Contract Act Section-71 (IC Act Section-71 in English)

Responsibility of finder of goods-

A person who finds goods belonging to another, and takes them into his custody, is subject to the same responsibility as a bailee.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 71 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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