भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 9 | Indian Contract Act Section 9

 भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-9) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 9 के अनुसार जहाँ तक कि किसी वचन की प्रस्थापना या उसका प्रतिग्रहण शब्दों में किया जाता है, वह वचन अभिव्यक्त कहलाता है। जहाँ तक कि ऐसी प्रस्थापना या प्रतिग्रहण शब्दों से अन्यथा किया जाता है, वह वचन विवक्षित कहलाता है, जिसे IC Act Section-9 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 9 (Indian Contract Act Section-9) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 9 IC Act Section-9 के अनुसार जहाँ तक कि किसी वचन की प्रस्थापना या उसका प्रतिग्रहण शब्दों में किया जाता है, वह वचन अभिव्यक्त कहलाता है। जहाँ तक कि ऐसी प्रस्थापना या प्रतिग्रहण शब्दों से अन्यथा किया जाता है, वह वचन विवक्षित कहलाता है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 9 (IC Act Section-9 in Hindi)

वचन, अभिव्यक्त और विवक्षित-

जहाँ तक कि किसी वचन की प्रस्थापना या उसका प्रतिग्रहण शब्दों में किया जाता है, वह वचन अभिव्यक्त कहलाता है। जहाँ तक कि ऐसी प्रस्थापना या प्रतिग्रहण शब्दों से अन्यथा किया जाता है, वह वचन विवक्षित कहलाता है।

Indian Contract Act Section-9 (IC Act Section-9 in English)

Promises, express and implied-

In so far as the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express. In so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 9 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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