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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 | स्वामित्व के बारे में सबूत का भार | Indian Evidence Act Section- 110 in hindi| Burden of proof as to ownership.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 110, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 110 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 110 के अन्तर्गत जब प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी किसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है, तब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है, उस व्यक्ति पर है, जो प्रतिज्ञात करता है कि वह स्वामी नहीं है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 के अनुसार

स्वामित्व के बारे में सबूत का भार-

जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी किसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है, तब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है, उस व्यक्ति पर है, जो प्रतिज्ञात करता है कि वह स्वामी नहीं है।

Burden of proof as to ownership–
When the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be in possession, the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

2 thoughts on “भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 | स्वामित्व के बारे में सबूत का भार | Indian Evidence Act Section- 110 in hindi| Burden of proof as to ownership.”

    • लेखपाल को सेट करके पैमाइस कराओ, और कब्जा लो।
      फिर भी कोई समस्या आये, तो न्यायालय मे वाद दाखिल करो।

      Reply

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