भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 | राज्यक्षेत्र के अध्यर्पण का सबूत | Indian Evidence Act Section- 113 in hindi| Proof of cession of territory.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 113 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 113 के अन्तर्गत शासकीय राजपत्र में यह अधिसूचना कि ब्रिटिश राज्यक्षेत्र का कोई भाग किसी भारतीय राज्य, राजा या शासक को गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 (26 जॉ० 5, अ० 2) के भाग 3 के प्रारम्भ से पूर्व अध्यर्पित किया गया है, इस बात का निश्चायक सबूत होगी कि ऐसे राज्यक्षेत्र का ऐसी अधिसूचना में वर्णित तारीख को विधिमान्य अध्यर्पण हुआ।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 के अनुसार

राज्यक्षेत्र के अध्यर्पण का सबूत-

शासकीय राजपत्र में यह अधिसूचना कि ब्रिटिश राज्यक्षेत्र का कोई भाग किसी भारतीय राज्य, राजा या शासक को गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 (26 जॉ० 5, अ० 2) के भाग 3 के प्रारम्भ से पूर्व अध्यर्पित किया गया है, इस बात का निश्चायक सबूत होगी कि ऐसे राज्यक्षेत्र का ऐसी अधिसूचना में वर्णित तारीख को विधिमान्य अध्यर्पण हुआ।

Proof of cession of territory-
A notification in the Official Gazette that any portion of British territory has before the commencement of Part III of the Government of India Act, 1935 (26 Geo. 5 Ch. 2) been ceded to any Native State, Prince or Ruler, shall be conclusive proof that a valid cession of such territory took place at the date mentioned in such notification.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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