भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B | दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा | Indian Evidence Act Section- 113B in hindi| Presumption as to dowry death.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 113B का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 113B के अन्तर्गत किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके सम्बन्ध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के अनुसार

दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा-

जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके सम्बन्ध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।

Presumption as to dowry death-
When the question is whether a person has committed the dowry death of a woman and it is shown that soon before her death such woman had been subjected by such person to cruelty or harassment for, or in connection with, any demand for dowry, the Court shall presume that such person had caused the dowry death.

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए “दहेज मृत्यु” का वही अर्थ है जो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 304 (ख) में है।

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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