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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114A | लैंगिक हमला के लिये कतिपय अभियोजन में सम्मति न होने की उपधारणा | Indian Evidence Act Section- 114A in hindi| Presumption as to absence of consent in certain prosecution for rape.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114A के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114A, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 114A का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 114A के अन्तर्गत बलात्संग के लिये किसी अभियोजन में, जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन करना साबित हो जाता है और प्रश्न यह है कि क्या उस स्त्री, जिसके साथ बलात्संग किया जाना अभिकथित है, की सम्मति के बिना किया गया था, और ऐसी स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने के साक्ष्य में यह अधिकथित करती है कि वह सम्मति नहीं दी थी, वहाँ न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वह सम्मति नहीं दी थी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114A के अनुसार

लैंगिक हमला के लिये कतिपय अभियोजन में सम्मति न होने की उपधारणा-

भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 की उपधारा (2) के खण्ड (क), खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (घ), खण्ड (ङ), खण्ड (च), खण्ड (छ), खण्ड (ज), खण्ड (झ), खण् (ञ), खण्ड (ट), खण्ड (ठ) या खण्ड (ड) के अधीन बलात्संग के लिये किसी अभियोजन में, जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन करना साबित हो जाता है और प्रश्न यह है कि क्या उस स्त्री, जिसके साथ बलात्संग किया जाना अभिकथित है, की सम्मति के बिना किया गया था, और ऐसी स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने के साक्ष्य में यह अधिकथित करती है कि वह सम्मति नहीं दी थी, वहाँ न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वह सम्मति नहीं दी थी।

Presumption as to absence of consent in certain prosecution for rape-
In a prosecution for rape under clause (a), clause (b), clause (c), clause (d), clause (e), clause (f), clause (g), clause (h), clause (i), clause (j), clause (k), clause (1), clause (in) or clause (n) of sub-section (2) of Section 376 of the Indian Penal Code (45 of 1860), where sexual intercourse by the accused is proved and the question is whether it was without the consent of the woman alleged to have been raped and such woman states in her evidence before the court that she did not consent, the court shall presume that she did not consent.

स्पष्टीकरण- इस धारा में “मैथुन” से भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 375 के खण्ड (क) से (ग) में वर्णित कार्यों में से कोई अभिप्रेत होगा।

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114A की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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