भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53A | शील या पूर्व लैगिंक अनुभव का साक्ष्य कतिपय मामलों में सुसंगत नहीं | Indian Evidence Act Section- 53A in hindi| Evidence of character or previous sexual experience not relevant in certain cases.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53A के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53A, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 53A का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 53A के अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354-घ, धारा 376, 2[ धारा 376क, धारा 376 कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख] या धारा 376ङ के अधीन अपराध के या किसी ऐसे अपराध को कारित करने के लिए प्रयत्न करने के अभियोजन में, जहाँ सम्मति का प्रश्न विवादग्रस्त है, पीड़िता के शील या किसी व्यक्ति के साथ ऐसे व्यक्ति के पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणवत्ता के विवाद्यक पर सुसंगत नहीं होगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53A के अनुसार

शील या पूर्व लैगिंक अनुभव का साक्ष्य कतिपय मामलों में सुसंगत नहीं-

भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354-घ, धारा 376, 2[ धारा 376क, धारा 376 कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख] या धारा 376ङ के अधीन अपराध के या किसी ऐसे अपराध को कारित करने के लिए प्रयत्न करने के अभियोजन में, जहाँ सम्मति का प्रश्न विवादग्रस्त है, पीड़िता के शील या किसी व्यक्ति के साथ ऐसे व्यक्ति के पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणवत्ता के विवाद्यक पर सुसंगत नहीं होगा।

Evidence of character or previous sexual experience not relevant in certain cases-
In a prosecution for an offence under Section 354, Section 354-A, Section 354-B, Section 354-C, Section 354-D, Section 376, 2[Section 376-A, Section 376-AB Section 376-B, Section 376-C, Section 376-D, Section 376-DA, Section 376 DB] or Section 376-E of the Indian Penal Code (45 of 1860) or for attempt to commit any such offence, where the question of consent is in issue, evidence of the character of the victim or of such person’s previous sexual experience with any person shall not be relevant on the issue of such consent or the quality of consent.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53A की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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