नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 86 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 86, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 86 का विवरण
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 86 के अन्तर्गत न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसे किसी देश के, जो भारत का या हर मैजेस्टी के अधिक्षेत्रों का भाग नहीं है, न्यायिक अभिलेख की प्रमाणित प्रति तात्पर्यित होने वाली कोई दस्तावेज असली और शुद्ध है, यदि वह दस्तावेज किसी ऐसी रीति से प्रमाणित हुई तात्पर्यित हो जिसका न्यायिक अभिलेखों की प्रतियों के प्रमाणन के लिये उस देश में साधारणत: काम में लाई जाने वाली रीति होना ऐसे देश में या के लिए केन्द्रीय सरकार के किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 86 के अनुसार
विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा-
न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसे किसी देश के, जो भारत का या हर मैजेस्टी के अधिक्षेत्रों का भाग नहीं है, न्यायिक अभिलेख की प्रमाणित प्रति तात्पर्यित होने वाली कोई दस्तावेज असली और शुद्ध है, यदि वह दस्तावेज किसी ऐसी रीति से प्रमाणित हुई तात्पर्यित हो जिसका न्यायिक अभिलेखों की प्रतियों के प्रमाणन के लिये उस देश में साधारणत: काम में लाई जाने वाली रीति होना ऐसे देश में या के लिए केन्द्रीय सरकार के किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित है।
जो आफिसर ऐसे किसी राज्यक्षेत्र या स्थान के लिए, जो भारत का या हर मैजेस्टी के अधिक्षेत्रों का भाग नहीं है, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 3 के खण्ड (43) में यथा परिभाषित राजनैतिक अभिकर्ता है, वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार का उस देश में, और के लिए प्रतिनिधि समझा जायेगा, जिसमें वह राज्यक्षेत्र या स्थान समाविष्ट है।
Presumption as to certified copies of foreign judicial records-
The Court may presume that any document purporting to be a certified copy of any judicial record of any country not forming part of India or of Her Majesty’s dominions is genuine and accurate, if the document purports to be certified in any manner which is certified by any representative of the Central Government in or for such country to be the manner commonly in use in that country for the certification of copies of judicial records.
An Officer who, with respect to any territory or place not forming part of India or Her Majesty’s dominions, is a Political Agent therefor, as defined in Section 3, clause (43), of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall, for the purposes of this section, be deemed to be a representative of the Central Government in and for the country comprising that territory or place.
हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 86 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।