भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 89 | पेश न की गई दस्तावेजों के सम्यक् निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा | Indian Evidence Act Section- 89 in hindi| Presumption as to due execution, etc, of documents not produced.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 89 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 89, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 89 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 89 के अन्तर्गत न्यायालय उपधारित करेगा कि हर दस्तावेज, जिसे पेश करने की अपेक्षा की गई थी और जो पेश करने की सूचना के पश्चात् पेश नहीं की गई है, विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से अनुप्रमाणित, स्टाम्पित और निष्पादित की गई थी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 89 के अनुसार

पेश न की गई दस्तावेजों के सम्यक् निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा-

न्यायालय उपधारित करेगा कि हर दस्तावेज, जिसे पेश करने की अपेक्षा की गई थी और जो पेश करने की सूचना के पश्चात् पेश नहीं की गई है, विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से अनुप्रमाणित, स्टाम्पित और निष्पादित की गई थी।

Presumption as to due execution, etc., of documents not produced-
The Court shall presume that every document, called for and not produced after notice to produce, was attested, stamped and executed in the manner required by law.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 89 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

1 thought on “भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 89 | पेश न की गई दस्तावेजों के सम्यक् निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा | Indian Evidence Act Section- 89 in hindi| Presumption as to due execution, etc, of documents not produced.”

  1. Sir, why inland letter is being sent by mortgagor after 2-3 days from date of deposit of documents with intend to create a Equitable Mortgage.

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