भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 94 | विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन | Indian Evidence Act Section- 94 in hindi | Exclusion of evidence against application of document to existing facts.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 94 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 94, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 94 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 94 के अन्तर्गत जब दस्तावेज प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो और जब कि वह विद्यमान तथ्यों को ठीक-ठीक लागू होती हो, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि वह ऐसे तथ्यों को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं थी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 94 के अनुसार

विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन-

जबकि दस्तावेज प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो और जब कि वह विद्यमान तथ्यों को ठीक-ठीक लागू होती हो, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि वह ऐसे तथ्यों को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं थी।

Exclusion of evidence against application of document to existing facts-
When language used in a document is plain in itself, and when it applies accurately to existing facts, evidence may not be given to show that it was not meant to apply to such facts.

दृष्टान्त
ख को क‘‘रामपुर में 100 बीघे वाली मेरी सम्पदा” विलेख द्वारा बेचता है। क के पास रामपुर में 100 बीघे वाली एक सम्पदा है। इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि विक्रयार्थ अभिप्रेत सम्पदा किसी भिन्न स्थान पर स्थित और भिन्न माप की थी।

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 94 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

Leave a Comment