आईपीसी की धारा 149 | विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी | IPC Section- 149 in hindi| every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको आईपीसी की रोचक धारा के बारे में बताएंगे। आज हम बात करेंगे, जो लोग किसी गैरकानूनी सभा या समूह में हिंसा सामान्य उद्देश्य को मानने के लिए जो अपराध करते है, अर्थात् किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए गैरकानूनी रूप से दंगा करते हैं वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 अप्लाई होगी है, जिसके अंतर्गत अपराधी को कारावास और जुर्माने अथवा दोनो से दंडित किया जाएगा। आइए जानते है, क्या कहती है ? धारा 149 साथ ही सम्पूर्ण जानकारी आपको इस लेख के माध्यम से देंगे।

धारा 149 का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में आज हम बात करेंगे धारा 149 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी, किसी गैरकानूनी समूह या किसी विधिविरुद्ध जमाव में दंगा, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो अपराध कारित करते है तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के अंतर्गत अपराधी होगा। इस लेख के माध्यम से हम आपको दंड, जमानत कैसे मिलेगी और इत्यादि की जानकारी आप को देगें। ।

आईपीसी की धारा 149 के अनुसार-

विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किये गये अपराध का दोषी-

यदि विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किये जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा।

Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object-
If an offence is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who, at the time of the committing of that offence, is a member of the same assembly, is guilty of that offence.

लागू अपराध

यदि विधिविरुद्ध जमाव में किसी सदस्य द्वारा अपराध किया जाता है तो ऐसे जमाव का हर अन्य सदस्य उस अपराध का दोषी होगा।
सजा- अपराध अनुसार यदि अपराध गंभीर है, जमानत योग्य नही है जमानत नहीं हो सकेगी एवम यदि अपराध गैर  संज्ञेय, जमानती है, तो जमानत मिलेगी। जिस न्यायालय में  है।
यह अपराध समझौते योग्य नही है।

सजा (Punishment) का प्रावधान

जो कोई किसी सभा या समूह में दंगा जैसा कृत्य किसी सामान्य उद्देश्य से जो भी अपराध कारित करता है, तो समूह या सभा के प्रत्येक व्यक्ति पर जिस धारा में अपराध हुआ है, सभी दोषी होंगे साथ ही वह धारा 149 के अंतर्गत अपराधी होगा। जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति अपराध अनुसार सजा वा दंड का बराबर भागीदार होगा।

जमानत (Bail) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 149 में जो कोई व्यक्ति किसी समूह या सभा में उपस्थित होकर जिस अपराध को कारित किया है, तो समूह का प्रत्येक सदस्य उस अपराध का दोषी होगा, साथ ही अपराधानुसार ही जमानत न्यायालय जमानत याचिका स्वीकार अथवा अस्वीकार करेगी | यदि समूह द्वारा गैर जमानती अपराध किया गया है, तो जमानत नही मिलेगी। इसी तरह से यदि जमानती अपराध हुआ है, तो जमानत याचिका दायर करके जमानत ली जा सकती है।

अपराधसजाअपराध श्रेणीजमानतविचारणीय
यदि विधिविरुद्ध जमाव में किसी सदस्य द्वारा अपराध किया जाता है तो ऐसे जमाव का हर अन्य सदस्य उस अपराध का दोषी होगा।अपराधनुसारअपराधनुसारअपराधनुसारकिसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट व्दारा

हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 149 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी , फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल हो,तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है ।

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