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आईपीसी की धारा 150 | विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूलता | IPC Section- 150 in hindi | Hiring, or conniving at hiring, of persons to join unlawful assembly.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 150 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 150? साथ ही हम आपको IPC की धारा 150 सम्पूर्ण जानकारी एवम् परिभाषा भी जानेंगे। इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 150 का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 150 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। वैसे हमने देखा होगा, कभी कभी किसी गैरकानूनी जनसभा में विधिविरुद्ध जमाव में हिंसा करने के उद्देश्य से व्यक्तियों को भाड़े पर लाना। यदि कोई व्यक्ति हिंसा करने के उद्देश्य से विधिविरुद्ध जमाव में भाड़े पर व्यक्तियों को रखेगा तो भारतीय दंड संहिता की धारा 150 बल्वा को परिभाषित करती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 150 इसी विषय के बारे में बतलाती है।

आईपीसी की धारा 150 के अनुसार-

विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूलता –

जो कोई किसी व्यक्ति को किसी विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या उसका सदस्य बनाने के लिए भाड़े पर लेगा या वचनबद्ध या नियोजित करेगा या भाड़े पर लिए जाने का, वचनबद्ध या नियोजित करने का संप्रवर्तन करेगा या के प्रति मौनानुकूल बना रहेगा, वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के नाते ऐसे भाड़े पर लेने, वचनबद्ध या नियोजन के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए उसी प्रकार दण्डनीय होगा, मानो वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य रहा था या ऐसा अपराध उसने स्वयं किया था।

Hiring, or conniving at hiring, of persons to join unlawful assembly-
Whoever hires or engages, or employs, or promotes or connives at the hiring, engagement or employment of any person to join or become a member of any unlawful assembly, shall be punishable as a member of such unlawful assembly, and for any offence which may be committed by any such person as a member of such unlawful assembly in pursuance of such hiring, engagement or employment, in the same manner as if he had been a member of such unlawful assembly, or himself had committed such offence.

जब कोई व्यक्ति किसी विधिविरुद्ध जमाव में हिंसा करने के उद्देश्य से व्यक्तियों को भाड़े पर रखता है तो वह भी उस जमाव के सदस्य माना जाएगा, साथ ही अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए उसी प्रकार दण्डनीय होगा, मानो वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य रहा था या ऐसा अपराध उसने स्वयं किया था।

हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 150 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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