fbpx

आईपीसी की धारा 171-I | निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय | IPC Section- 171-I in hindi | Illegal payments in connection with an election.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 171-I के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 171-I ? साथ ही हम आपको IPC की धारा 171-I के अंतर्गत कैसे क्या सजा मिलती है और जमानत कैसे मिलती है, और यह अपराध किस श्रेणी में आता है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

IPC की धारा 171-I का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 171-I के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। जो कोई प्रवृत्त विधि व्दारा बनाये गये व्यक्ति अगर निर्वाचन मे व्ययों का लेखा-जोखा रखने मे असफल रहता है तो वह व्यक्ति धारा 171-I के अंतर्गत निर्वाचन लेखा रखने में असफलता रहेगा तो वह व्यक्ति अपराध का दोषी होगा, जिसके लिये वह जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

आईपीसी की धारा 171-I के अनुसार-

निर्वाचन लेखा रखने में असफलता-

जो कोई किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के सम्बन्ध में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

Failure to keep election accounts-
Whoever being required by any law for the time being in force or any rule having the force of law to keep accounts of expenses incurred at or in connection with an election fails to keep such accounts shall be punished with fine which may extend to five hundred rupees.

लागू अपराध

निर्वाचन लेखा रखने में असफलता।
सजा- पांच सौ रूपये का जुर्माना।
यह एक जमानतीय, गैर-संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

जुर्माना/सजा (Fine/Punishment) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 171-I के अंतर्गत जो कोई प्रवृत्त विधि व्दारा बनाये गये व्यक्ति अगर निर्वाचन मे व्ययों का लेखा-जोखा रखने मे असफल रहता है, तो वह व्यक्ति जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

जमानत (Bail) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 171-I के अंतर्गत जो अपराध कारित किए जाते है वह अपराध दंड प्रक्रिया संहिता में जमानतीय (Baileble) अपराध की श्रेणी में आते है, इसलिए इस धारा के अंतर्गत किए गए अपराध जमानतीय होने के कारण जमानत आसानी से मिल सकेगी।

अपराधसजाअपराध श्रेणीजमानतविचारणीय
निर्वाचन लेखा रखने में असफलता।पांच सौ रूपये का जुर्माना।गैर-संज्ञेयजमानतीयप्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट

हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 171-I की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आप के पास कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

Leave a Comment