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आईपीसी की धारा 297| कब्रिस्तानो आदि में अतिचार करना |IPC Section- 297 in hindi | Trespassing on burial places, etc.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 297 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 297? साथ ही हम आपको IPC की धारा 297 के अंतर्गत कैसे क्या सजा मिलती है और जमानत कैसे मिलती है, और यह अपराध किस श्रेणी में आता है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 297 का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में आज हम बात करेंगे धारा 297 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। यदि कोई व्यक्ति उपासना स्थान, समाधि स्थल अथवा शमशान घाट को क्षति या नुकसान पहुंचाता है अथवा किसी शमशान घाट जा रही मृत शरीर का अपमान या बाधा डालता है तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 297 के अंतर्गत अपराधी होगा। यह धारा ऐसे अपराधो को परिभाषित करती है, साथ ही दंड एवम् जुर्माने के प्रावधान को भी बतलाती है

आईपीसी की धारा 297 के अनुसार-

कब्रिस्तानो आदि में अतिचार करना-

जो कोई किसी उपासना-स्थान में, या किसी कब्रिस्तान पर या अन्त्येष्टि क्रियाओं के लिए या मृतकों के अवशेषों के लिये निक्षेप स्थान के रूप में पृथक् रखे गये किसी स्थान में अतिचार या किसी मानव-शव की अवहेलना या अन्त्येष्टि संस्कारों के लिये एकत्रित किन्हों व्यक्तियों को विघ्न कारित, इस आशय से करेगा कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचाए या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करे, या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि तद्वारा किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान होगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

Trespassing on burial places, etc-

Whoever, with the intention of wounding the feelings of any person, or of insulting the religion of any person, or with the knowledge that the feelings of any person are likely to be wounded, or that the religion of any person is likely to be insulied thereby, commits any trespass in any place of worship or on any place of sepulchre, or any place set apart for the performance of funeral rites or as a depository for the remains of the dead, or offers any indignity to any human corpse, or causes disturbance to any persons assembled for the performance of funeral ceremonies.
shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

लागू अपराध

किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना स्थान या कब्रिस्तान में अतिचार करना या अंत्येष्टि में विघ्न कारित करना या मानव शव की अवहेलना करना।
सजा- एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना, अथवा दोनो का भागीदार होगा।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौते योग्य नही है।

सजा (Punishment) का प्रावधान

किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना स्थान या कब्रिस्तान में अतिचार करना या अंत्येष्टि में विघ्न कारित करना या मानव शव की अवहेलना करता है तो वह व्यक्ति एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना अथवा दोनो का भागीदार हो सकता है।

जमानत (Bail) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 297 अंतर्गत जो अपराध कारित किए जाते है वह अपराध दंड प्रक्रिया संहिता में जमानतीय (Baileble) है, इसलिए इस धारा के अंतर्गत किए गए अपराध जमानतीय होने के कारण जमानत आसानी से मिल जाती है।

अपराधसजाअपराध श्रेणीजमानतविचारणीय
किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना स्थान या कब्रिस्तान में अतिचार करना या अंत्येष्टि में विघ्न कारित करना या मानव शव की अवहेलना करना।एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना, अथवा दोनो का भागीदार होगा।संज्ञेयजमानतीयकिसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा

हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 297 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी , फिर भी अगर आप के पास कोई सवाल हो,तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है ।

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