भारतीय दंड संहिता की धारा 301 के अनुसार-
यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात करके, जिसका आशय मृत्यु कारित करना हो, या जिससे वह जानता हो कि मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित करके, जिसकी मृत्यु कारित करने का न तो उसका आशय हो और न वह यह संभाव्य जानता हो कि वह उसकी मृत्यु कारित करेगा, आपराधिक मानव वध करे, तो अपराधी व्दारा किया गया आपराधिक मानव वध उस भांति का होगा जिस भांति का वह होता, यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता जिसकी मॄत्यु कारित करना उसका आशय था या वह जानता था कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है।
धारा-301 के अंतर्गत सजा का प्रावधान
लागू अपराध
इस तरह के मामलो मे अपराधी के ऊपर हत्या का आरोप तो होता है किन्तु वह हत्या को दोषी नही माना जायेगा । सजा सत्र न्यायालय जांचोपरान्त अपराधी की मंशा एवंम् आशय के आधार पर अपराधी को सजा का प्रवधान दिया गया है ।