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धारा- 310 ठग (IPC 310)

भारतीय दंड संहिता की धारा 310 के अनुसार-

जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी समय हत्या व्दारा या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से स्वभावतः संबद्ध रहता है वह ठग कहलाता है।

साधारण भाषा मे हम समझ सकते है ठग क्या है आइये जानते है – कोई व्यक्ति हत्या व्दारा या हत्या सहित, लूट व डकैती करता है या बच्चो की चोरी करता है, तो उसे ठग कहा जाता है। ठग किसी के साथ छल करके कोई सम्पत्ति अथवा कोई बहुमूल्य वस्तु ले लेने को ठग नही कहते है । 

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