भारतीय दंड संहिता की धारा 318 के अनुसार-
जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर या अन्यथा उसका व्ययन करके, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात् या जन्म के दौरान में हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म को साशय छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
लागू अपराध
किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर या अन्यथा उसका व्ययन करके, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात् या जन्म के दौरान में हुई हो, तो 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों का भागीदार होगा । यह अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी मे आते है । यह गैर-जमानतीय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट व्दारा विचारणीय है ।
धारा-318 के अंतर्गत सजा का प्रवधान
किसी व्यक्ति व्दारा किसी शिशु अथवा शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से छिपाना अथवा उसका व्ययन करना दोनो ही कठोर अपराध है ऐसे मे अपराधी व्यक्ति को 2 वर्ष कारावास अथवा जुर्माना या दोनो का भागीदार होगा ।