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आईपीसी की धारा 324 | खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना | IPC Section- 324 in hindi | Voluntarily causing hurt by dangerous weapons of means.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको आईपीसी की रोचक धारा के बारे में बताएंगे। हम सभी साधारण मारपीट तो देखे ही होंगे, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी को मारपीट के दौरान खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा व्यक्ति को चोट पहुंचाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 अप्लाई होती है, जिसके अंतर्गत ही अपराधी को कारावास और जुर्माने अथवा दोनो से दंडित किया जाएगा। आइए जानते है, क्या कहती है ? धारा 324 साथ ही सम्पूर्ण जानकारी आपको इस लेख के माध्यम से देंगे।

धारा 324 का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में आज हम बात करेंगे धारा 324 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। जब किसी मारपीट में किसी व्यक्ति ने किसी पर किसी धारदार हथियार अथवा आयुध साधनों द्वारा चोट पहुंचाने के उद्देश्य से हमला किया है, जिससे उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 के अंतर्गत अपराधी होगा। इस लेख के माध्यम से हम आपको दंड, जमानत कैसे मिलेगी और इत्यादि की जानकारी आप को देगें। ।

आईपीसी की धारा 324 के अनुसार-

खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना- 

उस दशा के सिवाय, जिसके लिये धारा 334 में उपबन्ध है, जो कोई असन, वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए तो उससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा या किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा, जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिये हानिकारक है, या किसी जीव-जन्तु द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means-
Whoever, except in the case provided for by Section 334, voluntarily causes hurt by means of any instrument for shooting, stabbing or cutting, or any instrument which, used as a weapon of offence, is likely to cause death, or by means of fire or any heated substance, or by means of any poison or any corrosive substance, or by means of any explosive substance, or by means of substance, which it is deleterious to the human body to inhale, to swallow, or to receive into the blood, or by means of any animal, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

लागू अपराध

खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना।
सजा- तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना, अथवा दोनो का भागीदार होगा।
यह एक गैर जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौते योग्य नही है।

सजा (Punishment) का प्रावधान

जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के मारपीट या झगड़ा करता है, तो कभी कभी किसी पक्ष द्वारा किसी को धारदार हथियार या किसी आयुध शस्त्र द्वारा हमला कर देता है, जिससे उसकी जान भी जा सकती हैं तो वह व्यक्ति तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना अथवा दोनो का भागीदार हो सकता है।

जमानत (Bail) का प्रावधान

जब कोई व्यक्ति झगड़ा करते है और किसी पक्ष द्वारा किसी को धारदार हथियार या किसी आयुध शस्त्र द्वारा हमला कर देता है, जिससे उसकी जान भी जा सकती हैं इस तरह के मामले में पुलिस द्वारा धारा 324 के अंतर्गत FIR दर्ज करके अपराधी को अरेस्ट करती है और मामले की जांच करके न्यायालय को चार्जशीट पेश करती है, इसलिए जमानत मिलना इतना आसान नहीं है। यह अपराध एक गैर जमानतीय, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। यह अपराध गैर जमानतीय होने के कारण जमानत आसानी से नही मिल पाएगी। न्यायालय द्वारा ट्रायल के पश्चात् ही दोषी या निर्दोष साबित होगा।

अपराधसजाअपराध श्रेणीजमानतविचारणीय
खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना।तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना अथवा दोनोसंज्ञेयगैर-जमानतीयकिसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा

हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 324 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी , फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल हो,तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है ।

2 thoughts on “आईपीसी की धारा 324 | खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना | IPC Section- 324 in hindi | Voluntarily causing hurt by dangerous weapons of means.”

  1. Dear sir, as have guilty in case by IPC 324, 504 and 34 in court where i was not involved in same matter but i was available at the same place at the time of event are happened. I also are a patient of DVT with pulmonary embolism so doctors are suggested to me for walking in your daily routine due to reason of same i was there. Unhappy opposition party are make me guilty so kindly request you to suggest me that I can go for cross case in same or what I do for escape from case.

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    • First you collect this evidence that where you were, and also keep any witnesses with you, after that get the cross examination done.
      Then any case in which you are being harassed or old enmity, anyone who is doing any kind of ethnicity with you, do a case with the help of a lawyer.

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