नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 405? साथ ही हम आपको IPC की धारा 405, क्या परिभाषित करती है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
IPC की धारा 405 का विवरण
भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 405 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 आपराधिक न्यासभंग (Criminal Breach of trust) को परिभाषित किया गया है, इस लेख के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे।
आईपीसी की धारा 405 के अनुसार
आपराधिक न्यासभंग-
जो कोई सम्पत्ति या सम्पत्ति पर कोई भी अख्त्यार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किये जाने पर उस सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है, या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है, उसको विहित करने वाली विधि के किसी निदेश का, या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गयी किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस सम्पत्ति का उपयोग या व्ययन करता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है, वह ‘आपराधिक न्यासभंग’ करता है।
स्पष्टीकरण 1- जो व्यक्ति, 1[ किसी स्थापन का नियोजक होते हुए चाहे वह स्थापन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त है अथवा नहीं] तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित भविष्य निधि या कुटुम्ब पेन्शन निधि में जमा करने के लिये कर्मचारी-अभिदाय की कटौती कर्मचारी को संदेय मजदूरी में से करता है, उसके बारे में यह समझा जायेगा। कि उसके द्वारा इस प्रकार कटौती किये गये अभिदाय की रकम उसे न्यस्त कर दी गई है और यदि वह उक्त निधि में ऐसे अभिदाय का संदाय करने में, उक्त विधि का अतिक्रमण करके व्यतिक्रम करेगा तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वोक्त विधि के किसी निदेश का अतिक्रमण करके उक्त अभिदाय की रकम का बेईमानी से उपयोग किया है।
स्पष्टीकरण 2– जो व्यक्ति, नियोजक होते हुये, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34 ) के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा धारित और शासित कर्मचारी राज्य बीमा निगम निधि में जमा करने के लिये कर्मचारी को संदेय मजदूरी में से कर्मचारी-अभिदाय की कटौती करता है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे अभिदाय की वह रकम न्यस्त कर दी गई है, जिसको उसने इस प्रकार कटौती की है और यदि वह उक्त निधि में ऐसे अभिदाय के संदाय करने में उक्त अधिनियम का अतिक्रमण करके, व्यतिक्रम करता है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वोक्त विधि के किसी निदेश का अतिक्रमण करके उक्त अभिदाय की रकम का बेईमानी से उपयोग किया है।
दृष्टांत
(क) क एक मृत व्यक्ति को विल का निष्पादक होते हुए उस विधि की, जो बीजबस्त को विल के अनुसार विभाजित करने के लिये उसको निदेश देती है, बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस चीजबस्त को अपने उपयोग के लिये विनियुक्त कर लेता है। कने आपराधिक न्यासभंग किया है। (ख) क भाण्डागारिक है। य यात्रा को जाते हुए अपना फर्नीचर के के पास उस संविदा के अधीन न्यस्त कर
जाता है कि वह भाण्डागार के कमरे के लिये ठहराई गई राशि के दे दिये जाने पर लौटा दिया जायेगा। क उस माल
को बेईमानी से बेच देता है। क ने आपराधिक न्यासभंग किया है।
Criminal Breach of trust-
Whoever, being in any manner entrusted with property, or with any dominion over property, dishonestly misappropriates or converts to his own use that property, or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged, or of any legal contract, express or implied, which he has made touching the discharge of such trust, or wilfully suffers any other person so to do, commits “criminal breach of trust”.
Explanation 1- A person being an employer [of an establishment whether exempted under Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) or not.] who deducts the employee’s contribution from the wages payable to the employee for credit to a Provident Fund or Family Pension Fund established by any law for the time being in force, shall be deemed to have been entrusted with the amount of the contribution so deducted by him and if he makes default in the payment of such contribution to the said fund in violation of the said law, shall be deemed to have dishonestly used the amount of the said contribution in violation of a direction of law as aforesaid.
Explanation 2- A person, being an employer, who deducts the employee’s contribution from the wages payable to the employee for credit to the Employees’ State Insurance Fund held and administered by the Employees’ State Insurance Corporation established under the Employees’ State Insurance Act, 1948 (34 of 1948). shall be deemed to have been entrusted with the amount of the contribution so deducted by him and if he makes default in the payment of such contribution to the said Fund in violation of the said Act, shall be deemed to have dishonestly used the amount of the said contribution in violation of a direction of law as aforesaid.
Illustrations
(a) A. being executor to the will of a deceased person, dishonestly disobeys the law which directs him to divide the effects according to the will, and appropriates them to his own use. A has committed criminal breach of trust.
(b) A is a warehouse-keeper, Z, going on a journey, entrust his furniture to A. under a contract that it shall be returned on payment of a stipulated sum for warehouse-room. A dishonestly sells the goods. A has committed criminal breach of trust.
हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 405 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
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