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आईपीसी की धारा 425 | रिष्टि | IPC Section- 425 in hindi | Mischief.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 425 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 425? साथ ही हम आपको IPC की धारा 425, क्या परिभाषित करती है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

IPC की धारा 425 का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 425 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 425 रिष्टि (Mischief) को परिभाषित किया गया है, इस लेख के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे।

आईपीसी की धारा 425 के अनुसार

रिष्टि–

जो कोई इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुये कि, वह लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी सम्पत्ति का नाश या किसी सम्पत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है, जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है, या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, वह “रिष्टि” करता है।
स्पष्टीकरण 1- रिष्टि के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट सम्पत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखे। यह पर्याप्त है कि उसका यह आशय है या वह यह सम्भाव्य जानता है कि वह किसी सम्पत्ति को क्षति करके किसी व्यक्ति को, चाहे वह सम्पत्ति उस व्यक्ति की हो या नहीं, सदोष हानि या नुकसान कारित करे।
स्पष्टीकरण 2- ऐसी सम्पत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य द्वारा, जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो, या संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की और अन्य व्यक्तियों की हो, रिष्टि की जा सकेगी।
दृष्टान्त
(क) य की सदोष हानि कारित करने के आशय से य की मूल्यवान् प्रतिभूतियों को क स्वेच्छया जला देता है। क ने रिष्टि की है।
(ख) य की सदोष हानि करने के आशय से, उसके बर्फ घर में क पानी छोड़ देता है, और इस प्रकार बर्फ को गला देता है। क ने रिष्टि की है।
(ग) क इस आशय से य की अँगूठी नदी में स्वेच्छया फेंक देता है कि य को तद्द्वारा सदोष हानि कारित करे। क ने रिष्टि की है।

Mischief-
Whoever, with intent to cause, or knowing that he is likely to cause, wrongful loss or damage to the public or to any person, causes the destruction of any property, or any such change in any property or in the situation thereof as destroys or diminishes its value or utility, or affects it injuriously, commits “mischief”.
Explanation 1- It is not essential to the offence of mischief that the offender should intend to cause loss or damage to the owner of the property injured or destroyed. It is sufficient if he intends to cause, or knows that he is likely to cause, wrongful loss or damage to any person by injuring any property, whether it belongs to that person or not.
Explanation 2- Mischief may be committed by an act affecting property belonging to the person who commits the act, or to that person and others jointly.
Illustrations
(a) A voluntarily burns a valuable security belonging to Z intending to cause wrongful loss to Z. A has committed mischief.
(b) A introduces water into an ice-house belonging to Z, and thus causes the ice to melt, intending wrongful loss to Z. A has committed mischief.
(c) A voluntarily throws into a river a ring belonging to Z, with the intention of thereby causing wrongful loss to Z. A has committed mischief.

रिष्टि क्या है?

साधारण भाषा में रिष्टि (Mischief), जो कोई किसी व्यक्ति की संपत्ति अथवा मूल्यवान वस्तु को नष्ट करने या स्थिति बदलने या किसी मूल्यवान वस्तु की उपयोगिता नष्ट करने या कम करने अथवा किसी मूल्यवान वस्तु को गलत इरादे से हानि पहुंचाना या नष्ट करना ही वह रिष्टि (Mischief) कहा जाता है।

हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 425 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
धन्यवाद

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