fbpx

आईपीसी की धारा 442 | गृह अतिचार | IPC Section- 442 in hindi | House-trespass.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 442 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 442? साथ ही हम आपको IPC की धारा 442, क्या परिभाषित करती है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

IPC की धारा 442 का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 442 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 442 गृह अतिचार (House-trespass) को परिभाषित किया गया है, इस लेख के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे।

आईपीसी की धारा 442 के अनुसार

गृह अतिचार-

जो कोई किसी निर्माण, तम्बू या जलयान में, जो मानव-निवास के रूप में उपयोग में आता है या किसी निर्माण में, जो उपासना-स्थान के रूप में, या किसी सम्पत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रह कर आपराधिक अतिचार करता है, वह “गृह अतिचार” करता है, यह कहा जाता है । स्पष्टीकरण- आपराधिक अतिचार करने वाले व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का प्रवेश गृह-अतिचार गठित करने के लिये पर्याप्त प्रवेश है।

House-trespass-
Whoever commits criminal trepass by entering into or remaining in any building, tent or vessel used as a human dwelling or any building, used as a place for worship, or as a place for the custody of property, is said to commit “house-trespass”.
Explanation- The introduction of any part of the criminal trespasser’s body is entering sufficient to constitute house-trepass.

गृह अतिचार क्या है?

साधारण भाषा में गृह अतिचार (House-trespass), जो कोई किसी व्यक्ति निवास स्थान, तम्बू या जलयान अथवा किसी उपासना-स्थान के रूप में, या किसी सम्पत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रह कर आपराधिक अतिचार करता है, वह “गृह अतिचार” करता है

हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 442 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
धन्यवाद

Leave a Comment