आईपीसी की धारा 479 | सम्पत्ति चिन्ह | IPC Section- 479 in hindi | Property mark.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 479 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 479? साथ ही हम आपको IPC की धारा 479, क्या परिभाषित करती है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

IPC की धारा 479 का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 479 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 479 सम्पत्ति चिन्ह (Property mark) को परिभाषित किया गया है, इस लेख के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे।

आईपीसी की धारा 479 के अनुसार

सम्पत्ति चिन्ह-

वह चिन्ह, जो यह द्योतन करने के लिये उपयोग में लाया जाता है कि जंगम सम्पत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति की है, सम्पत्ति-चिन्ह कहा जाता है।

Property mark-
A mark used for denoting that movable property belongs to a particular person is called a property mark.

सम्पत्ति चिन्ह क्या है?

साधारण भाषा में सम्पत्ति चिन्ह (Property mark), वह चिन्ह, उसकी पहचान और नाम को उपयोग में लाया जाता है जिससे किसी जंगम सम्पत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति की है इस पहचान को ही सम्पत्ति चिन्ह (Property mark) कहते है।

हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 479 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
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