नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 509B के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 509B के अंतर्गत कैसे क्या सजा मिलती है और जमानत कैसे मिलती है, और यह अपराध किस श्रेणी में आता है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 509B का विवरण
भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 509B के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। जो कोई, उत्पीड़न करने के आशय से या इस बात का ज्ञान होते हुए कि उससे स्त्री को उत्पीड़न होगा या क्षोभ या मानसिक पीड़ा कारित होगी, दूरसंचार यंत्र द्वारा या इंटरनेट को सम्मिलित करते हुए किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा कोई टिप्पणी, अनुरोध, सुझाव, प्रस्ताव, छवि बनाता है, सृजित करता है, याचना करता है या उसके पारेषण (संचरण) को प्रारंभ करता है या अन्य संचरण जो कि अश्लील, कामुक, वासनामूलक, गंदा या अभद्र कार्य कारित करेगा, तो वह धारा 509B के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
आईपीसी की धारा 509B के अनुसार
इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा यौन उत्पीड़न-
जो कोई, उत्पीड़न करने के आशय से या इस बात का ज्ञान होते हुए कि उससे स्त्री को उत्पीड़न होगा या क्षोभ या मानसिक पीड़ा कारित होगी, दूरसंचार यंत्र द्वारा या इंटरनेट को सम्मिलित करते हुए किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा कोई टिप्पणी, अनुरोध, सुझाव, प्रस्ताव, छवि बनाता है, सृजित करता है, याचना करता है या उसके पारेषण (संचरण) को प्रारंभ करता है या अन्य संचरण जो कि अश्लील, कामुक, वासनामूलक, गंदा या अभद्र हो, वह कठोर कारावास से दण्डित होगा जिसकी अवधि छः माह से कम नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा एवं जुर्माने के लिए भी दायी होगा।
Sexual harassment by electronic modes-
Whoever, by means of telecommunication device or by any other electronic hode including internet, makes, creates, solicits or initiates the transmission of any comment, request, suggestion, proposal, image or other communication, which is obscene, lewd, lascivious, filthy or indecent with intent to harass or cause or having knowledge that it would harass or cause annoyance or mental agony to a woman shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than six months but may extend to two years and shall also be liable to fine.
लागू अपराध
इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा यौन उत्पीड़न।
सजा- कठोर कारावास, जो 6 माह से कम का नहीं होगा किंतु जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।
यह अपराध एक गैर-जमानतीय और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।
प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
जुर्माना/सजा (Fine/Punishment) का प्रावधान
भारतीय दंड संहिता की धारा 509B के अंतर्गत जो कोई, उत्पीड़न करने के आशय से या इस बात का ज्ञान होते हुए कि उससे स्त्री को उत्पीड़न होगा या क्षोभ या मानसिक पीड़ा कारित होगी, दूरसंचार यंत्र द्वारा या इंटरनेट को सम्मिलित करते हुए किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा कोई टिप्पणी, अनुरोध, सुझाव, प्रस्ताव, छवि बनाता है, सृजित करता है, याचना करता है या उसके पारेषण (संचरण) को प्रारंभ करता है या अन्य संचरण जो कि अश्लील, कामुक, वासनामूलक, गंदा या अभद्र कार्य कारित करेगा, तो वह कठोर कारावास से दण्डित होगा जिसकी अवधि छः माह से कम नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा एवं जुर्माने के लिए भी दायी होगा।
जमानत (Bail) का प्रावधान
भारतीय दंड संहिता की धारा 509B अंतर्गत जो अपराध कारित किए जाते है वह अपराध दंड प्रक्रिया संहिता में गैर-जमानतीय (Non-Baileble) अपराध की श्रेणी में आते है, इसलिए इस धारा के अंतर्गत किए गए अपराध में जमानत नहीं मिल सकेगी।
अपराध | सजा | अपराध श्रेणी | जमानत | विचारणीय |
इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा यौन उत्पीड़न। | कठोर कारावास, जो 6 माह से कम का नहीं होगा किंतु जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना। | संज्ञेय | गैर-जमानतीय | प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा |
हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 509B की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
बहुत ही अच्छा लेख है पर आपने बताया नहीं की जुर्माना कितना हो सकता है?
धन्यवाद 👍
Isme compromise kr skte h kya 509 b me
kar sakte hai