किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-109) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 109 के अनुसारबालक अधिकारों के संरक्षण के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग, धारा 17 के अधीन बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए गठित राज्य आयोग, जैसी भी स्थिति हो (इसमें इसके पश्चात् यथास्थिति राष्ट्रीय आयोग अथवा राज्य आयोग के रूप में निर्दिष्ट), उक्त अधिनियम के अधीन उनको समनुदेशित कार्यों के अलावा इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन की उस रीति में मॉनीटरी करेंगे, जिसे JJ Act Section-109 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
HIGHLIGHTS
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 109 (Juvenile Justice Act Section-109) का विवरण
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 109 JJ Act Section-109 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग, धारा 17 के अधीन बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए गठित राज्य आयोग, जैसी भी स्थिति हो (इसमें इसके पश्चात् यथास्थिति राष्ट्रीय आयोग अथवा राज्य आयोग के रूप में निर्दिष्ट), उक्त अधिनियम के अधीन उनको समनुदेशित कार्यों के अलावा इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन की उस रीति में मॉनीटरी करेंगे।
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 109 (JJ Act Section-109 in Hindi)
अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनीटरी-
(1) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 3 के अधीन बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग, धारा 17 के अधीन बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए गठित राज्य आयोग, जैसी भी स्थिति हो (इसमें इसके पश्चात् यथास्थिति राष्ट्रीय आयोग अथवा राज्य आयोग के रूप में निर्दिष्ट), उक्त अधिनियम के अधीन उनको समनुदेशित कार्यों के अलावा इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन की उस रीति में मॉनीटरी करेंगे, जैसा विहित किया जाए ।
(2) यथास्थिति राष्ट्रीय आयोग अथवा राज्य आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित मामले की जांच करते समय, वही शक्तियां प्राप्त होंगी जैसी राष्ट्रीय आयोग अथवा राज्य आयोग में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) के अधीन निहित हैं ।
(3) यथास्थिति राष्ट्रीय आयोग अथवा राज्य आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 16 में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट में इस धारा के अधीन उसके क्रियाकलाप भी शामिल होंगे।
Juvenile Justice Act Section-109 (JJ Act Section-109 in English)
Monitoring of implementation of Act-
(1) The National Commission for Protection of Child Rights constituted under section 3, or as the case may be, the State Commission for Protection of Child Rights constituted under section 17 (herein referred to as the National Commission or the State Commission, as the case may be), of the Commissions for Protection of Child rights Act, 2005 (4 of 2006), shall, in addition to the functions assigned to them under the said Act, also monitor the implementation of the provisions of this Act, in such manner, as may be prescribed.
(2) The National Commission or, as the case may be, the State Commission, shall, while inquiring into any matter relating to any offence under this Act, have the same powers as are vested in the National Commission or the State Commission under the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006).
(3) The National Commission or, as the case may be, the State Commission, shall also include its activities under this section, in the annual report referred to in section 16 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006).
हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 109 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।