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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 18 | केन्द्रीय सरकार के मोटर यानों को चलाने के लिए चालन-अनुज्ञप्ति | MV Act, Section- 18 in hindi | Driving licences to drive motor vehicles, belonging to the Central Government.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 18 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 18, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 18 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -18 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन ऐसा प्राधिकारी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, ऐसे मोटर यान चलाने के लिए जो केन्द्रीय सरकार की संपत्ति है या उस समय अनन्य रूप से उसके नियंत्रणाधीन है और देश की रक्षा से संबंधित सरकारी प्रयोजनों के लिए जिनका किसी वाणिज्यिक उद्यम से कोई संबंध नहीं है, उपयोग में लाए जाते हैं, भारत भर में विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति दे सकेगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 18 के अनुसार

केन्द्रीय सरकार के मोटर यानों को चलाने के लिए चालन-अनुज्ञप्ति-

(1) ऐसा प्राधिकारी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, ऐसे मोटर यान चलाने के लिए जो केन्द्रीय सरकार की संपत्ति है या उस समय अनन्य रूप से उसके नियंत्रणाधीन है और देश की रक्षा से संबंधित सरकारी प्रयोजनों के लिए जिनका किसी वाणिज्यिक उद्यम से कोई संबंध नहीं है, उपयोग में लाए जाते हैं, भारत भर में विधिमान्य चालनअनुज्ञप्ति दे सकेगा।
(2) इस धारा के अधीन दी गई चालन-अनुज्ञप्ति में उस वर्ग या वर्णन के यानों को, जिन्हें चलाने के लिए उसका धारक हकदार है और उस अवधि को जिसके लिए वह इस प्रकार हकदार है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
(3) इस धारा के अधीन दी गई चालन-अनुज्ञप्ति से उसका धारक उस मोटर यान के सिवाय, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, कोई अन्य मोटर यान चलाने का हकदार नहीं होगा।
(4) इस धारा के अधीन कोई चालन-अनुज्ञप्ति देने वाला प्राधिकारी किसी राज्य सरकार के अनुरोध पर ऐसे व्यक्ति की बाबत, जिसे चालन-अनुज्ञप्ति दी गई है, ऐसी जानकारी देगा, जैसी वह सरकार किसी समय मांगे।

Driving licences to drive motor vehicles, belonging to the Central Government-
(1) Such authority as may be prescribed by the Central Government may issue driving licence valid throughout India to persons who have completed their eighteenth year to drive motor vehicles which are the property or for the time being under the exclusive control of the Central Government and are used for Government purposes relating to the defence of the country and unconnected with any commercial enterprise.
(2) A driving licence issued under this section shall specify the class or description of vehicle which the holder is entitled to drive and the period for which he is so entitled.
(3) A driving licence issued under this section shall not entitle the holder to drive any motor vehicle except a motor vehicle referred to in sub-section (1).
(4) The authority issuing any driving licence under this section shall, at the request of any State Government, furnish such information respecting any person to whom a driving licence is issued as that Government may at any time require.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 18 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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