नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 14 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 14, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 14 का विवरण
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -14 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन मोटर यानों को चलाने की अनुज्ञप्ति दिये जाने की तारीख से छह माह की अवधि तक प्रभावी रहेगी।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 14 के अनुसार
मोटर यानों को चलाने की अनुज्ञप्तियों का चालू रहना-
(1) इस अधिनियम के अधीन दी गई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुज्ञप्ति दिए जाने की तारीख से छह मास की अवधि तक प्रभावी रहेगी।
(2) इस अधिनियम के अधीन दी गई नवीकृत चालन-अनुज्ञप्ति–
(क) परिवहन यान को चलाने की अनुज्ञप्ति की दशा में, पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी:
परन्तु खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के माल को ले जाने वाले परिवहन यान को चलाने की अनुज्ञप्ति की दशा में, वह तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी और उसका नवीकरण ऐसी शर्तों के अधीन होगा जैसा केन्द्रीय सरकार विहित करे; और
(ख) किसी अन्य अनुज्ञप्ति की दशा में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार विहित करे, यदि अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने वाले व्यक्ति ने या तो मूल रूप में या उसके नवीकरण पर,–
(i) उसके जारी करने पर या उसके नवीकरण की तारीख को तीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है तो वह उस तारीख तक प्रभावी होगा जिस तक ऐसा व्यक्ति चालीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है: या
(ii) उसके जारी करने पर या उसके नवीकरण की तारीख को तीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है किंतु पचास वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है तो वह ऐसे ना जारी करने या नवीकरण करने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा; या
(iii) उसके जारी करने पर या उसके नवीकरण की तारीख को पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है किंतु पचपन वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है तो वह ऐसे जारी करने या नवीकरण करने की तारीख से उस तारीख तक प्रभावी होगा जिसको वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है; या
(iv) उसने, यथास्थिति, जारी करने पर या उसके नवीकरण की तारीख को पचपन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो वह ऐसे जारी करने या नवीकरण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा।
Currency of licences to drive motor vehicles-
(1) A learner’s licence issued under this Act shall, subject to the other provisions of this Act, be effective for a period of six months from the date of issue of the licence.
(2) A driving licence issued or renewed under this Act shall —
(a) in the case of a licence to drive a transport vehicle, be effective for a period of five years :
Provided that in the case of licence to drive a transport vehicle carrying goods of dangerous or hazardous nature be effective for a period of three years and renewal thereof shall be subject to such conditions as the Central Government may prescribe; and
(b) in the case of any other licence, subject to such conditions as the Central Government may prescribe, if the person obtaining the licence, either originally or on renewal thereof,–
(i) has not attained the age of thirty years on the date of issue or, renewal thereof, be effective until the date on which such person attains the age of forty years; or
(ii) has attained the age of thirty years but has not attained the age of fifty years on the date of issue or, renewal thereof, be effective for a period of ten years from the date of such issue or renewal; or
(iii) has attained the age of fifty years but has not attained the age of fifty-five years on the date of issue or, renewal thereof, be effective until the date on which such person attains the age of sixty years; or
(iv) has attained the age of fifty-five years on the date of issue or as the case may be, renewal thereof, be effective for a period of five years from the date of such issue or renewal.
हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 14 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।