नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 57 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 57, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 57 का विवरण
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -57 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन धारा 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55 या 56 के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से तीस दिन के भीतर, जिसको उसे ऐसे आदेश की सूचना प्राप्त हुई है, विहित प्राधिकारी को उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 57 के अनुसार
अपील-
(1) धारा 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55 या 56 के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से तीस दिन के भीतर, जिसको उसे ऐसे आदेश की सूचना प्राप्त हुई है, विहित प्राधिकारी को उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा।
(2) अपील प्राधिकारी अपील की सूचना मूल प्राधिकारी को देगा और अपील में मूल प्राधिकारी तथा अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश देगा जो वह ठीक समझता है।
Appeals-
(1) Any person aggrieved by an order of the registering authority under section 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55 or 56 may, within thirty days of the date on which he has received notice of such order, appeal against the order to the prescribed authority.
(2) The appellate authority shall give notice of the appeal to the original authority and after giving an opportunity to the original authority and the appellant to be heard in the appeal pass such orders as it thinks fit.
हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 57 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।