भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-171) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 171 के अनुसार बैंकार, फैक्टर, घाटवाल, उच्च न्यायालय के अटर्नी और बीमा-दलाल अपने को उपनिहित किसी माल को, तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में समस्त लेखाओं की बाकी के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रतिधृत रख सकेंगे, किन्तु अन्य किन्हीं भी व्यक्तियों को यह अधिकार नहीं है कि वे अपने को उपनिहित माल ऐसी बाकी के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रतिधृत रखें जब तक कि उस प्रभाव की कोई अभिव्यक्त संविदा न हो, जिसे IC Act Section-171 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
HIGHLIGHTS
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 171 (Indian Contract Act Section-171) का विवरण
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 171 IC Act Section-171 के अनुसार बैंकार, फैक्टर, घाटवाल, उच्च न्यायालय के अटर्नी और बीमा-दलाल अपने को उपनिहित किसी माल को, तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में समस्त लेखाओं की बाकी के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रतिधृत रख सकेंगे, किन्तु अन्य किन्हीं भी व्यक्तियों को यह अधिकार नहीं है कि वे अपने को उपनिहित माल ऐसी बाकी के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रतिधृत रखें जब तक कि उस प्रभाव की कोई अभिव्यक्त संविदा न हो।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 171 (IC Act Section-171 in Hindi)
बैंकारों, फैक्टरों, घाटवालों, अटर्नियों और बीमा-दलालों का साधारण धारणाधिकार-
बैंकार, फैक्टर, घाटवाल, उच्च न्यायालय के अटर्नी और बीमा-दलाल अपने को उपनिहित किसी माल को, तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में समस्त लेखाओं की बाकी के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रतिधृत रख सकेंगे, किन्तु अन्य किन्हीं भी व्यक्तियों को यह अधिकार नहीं है कि वे अपने को उपनिहित माल ऐसी बाकी के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रतिधृत रखें जब तक कि उस प्रभाव की कोई अभिव्यक्त संविदा न हो।
Indian Contract Act Section-171 (IC Act Section-171 in English)
General lien of bankers, factors, wharfingers, attorneys and policy-brokers-
Bankers, factors, wharfingers, attorneys of a High Court and policy-brokers may, in the absence of a contract to the contrary, retain as a security for a general balance of account, any goods bailed to them; but no other persons have a right to retain, as a security for such balance, goods bailed to them, unless there is an express contract to that effect.
हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 171 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।