कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-39 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 39 के अनुसार अभिदाय के लिए जनता को प्रस्थापित किसी कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों का आबंटन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रास्पेक्टस में वर्णित रकम न्यूनतम रकम के रूप में अभिदत्त नहीं कर दी गई हो और आवेदन के संबंध में संदेय राशियों को कंपनी द्वारा, चेक अथवा अन्य लिखत द्वारा संदत्त और प्राप्त नहीं कर लिया गया हो, जिसे Companies Act Section-39 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 39 (Companies Act Section-39) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 39 Companies Act Section-39 के अनुसार अभिदाय के लिए जनता को प्रस्थापित किसी कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों का आबंटन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रास्पेक्टस में वर्णित रकम न्यूनतम रकम के रूप में अभिदत्त नहीं कर दी गई हो और आवेदन के संबंध में संदेय राशियों को कंपनी द्वारा, चेक अथवा अन्य लिखत द्वारा संदत्त और प्राप्त नहीं कर लिया गया हो।
कंपनी अधिनियम की धारा 39 (Companies Act Section-39 in Hindi)
कंपनी द्वारा प्रतिभूतियों का आबंटन-
(1) अभिदाय के लिए जनता को प्रस्थापित किसी कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों का आबंटन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रास्पेक्टस में वर्णित रकम न्यूनतम रकम के रूप में अभिदत्त नहीं कर दी गई हो और आवेदन के संबंध में संदेय राशियों को कंपनी द्वारा, चेक अथवा अन्य लिखत द्वारा संदत्त और प्राप्त नहीं कर लिया गया हो।
(2) प्रत्येक प्रतिभूति के संबंध में आवेदन पर संदेय रकम प्रतिभूति की अभिहित रकम के पांच प्रतिशत से या ऐसे अन्य प्रतिशत या रकम से, जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनियम बनाकर विनिर्दिष्ट की जाए, अन्यून नहीं होगी।
(3) यदि वर्णित न्यूनतम रकम का अभिदाय नहीं किया गया है और आवेदन पर संदेय राशियां प्रास्पेक्टस जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि के भीतर, जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्राप्त नहीं की जाती हैं तो उपधारा (1) के अधीन प्राप्त रकम को ऐसे समय के भीतर और रीति से, जो विहित की जाए, वापस कर दिया जाएगा।
(4) जब कभी शेयर पूंजी वाली कोई कंपनी प्रतिभूतियों का कोई आबंटन करती है तो वह आबंटन की एक विवरणी, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रार को फाइल करेगी।
(5) उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन किसी व्यतिक्रम की दशा में, कंपनी और उसका ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, एक हजार रुपए की, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, या एक लाख रुपए की, इनमें से जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होंगे।
Companies Act Section-39 (Company Act Section-39 in English)
Allotment of securities by company–
(1) No allotment of any securities of a company offered to the public for subscription shall be made unless the amount stated in the prospectus as the minimum amount has been subscribed and the sums payable on application for the amount so stated have been paid to and received by the company by cheque or other instrument.
(2) The amount payable on application on every security shall not be less than five percent. of the nominal amount of the security or such other percentage or amount, as may be specified by the Securities and Exchange Board by making regulations in this behalf.
(3) If the stated minimum amount has not been subscribed and the sum payable on the application is not received within a period of thirty days from the date of issue of the prospectus, or such other period as may be specified by the Securities and Exchange Board, the amount received under sub-section (1) shall be returned within such time and manner as may be prescribed.
(4) Whenever a company having a share capital makes any allotment of securities, it shall file with the Registrar a return of allotment in such manner as may be prescribed.
(5) In case of any default under sub-section (3) or sub-section (4), the company and its officer who is in default shall be liable to a penalty, for each default, of one thousand rupees for each day during which such default continues or one lakh rupees, whichever is less.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 39 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।